फटाफट डेस्क – दुनिया में कई सारे लोग ऐसे होते है जिन्हे खास समय को कैद रखना बेहद पसंद होता है। वे इन पलों को फोटो या वीडियो के जरिये कैद रखना चाहते है। लेकिन आपको बता दे की एयरपोर्ट में फोटो या वीडियो बनाने की गलती ना करे वरना कड़ी कार्यवाही हो सकती है।
DDCA ने एयरक्राफ्ट के नियमों की चेतावनी देते हुए कहा की डीजीसीए या नागरिक उड्यन विभाग की अनुमति के बिना उड़ान के दौरान विमान के अंदर या हवाईअड्डे के भीतर फोटो खींचना सख्त मना है उन्होंने काहा कि निलंबित विमान को चलाने कीअनुमती तभी दी जाएगी, जब एयरलाइन कंपनी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. अन्यथा निलंबित विमानो को भी चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विमान यात्रा के दौरान तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने का शौक रखने वाले लोगों को अब सावधानी बरतनी होगी . , अब यदि किसी ने विमान के अंदर, विमान की लैंडिंग और टेक-ऑफ के समय या फिर एयरपोर्ट पर तस्वीर क्लिक करने की कोशिश की तो ये आपको और एयरक्राफ्ट स्टाफ के लिए महंगी पड़ सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि अब एयरलाइंस के अधिकारी तस्वीर क्लिक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्हें भी सजा मिलेगी.
हाल ही में DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए नया आदेश जारी किया है जिसके तहत नियम का उल्लंघन करने पर और किसी और को नियम का उलंघन करने से कार्रवाई नहीं करने पर कार्यवाही की जाएगी , एयरलाइंस को उन रूटों पर दो हफ्ते का निलंबन झेलना पड़ सकता है. नागर विमानन महानिदेशालय ने शनिवार 12 सितंबर को बयान में एयरलाइन कंपनियों को बताया कि एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के नियम 13 के तहत, जो कि फोटोग्राफ्री से जुड़ा है. इस रूल्स के तहत कोई भी व्यक्ति फ्लाइट में फोटो नहीं क्लिक कर सकता। ऐसा करने वाले पर कड़ी सजा का प्रावधान है।