Breaking : गुरूनानक देव जयंती के लिए कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन… पढ़िए पूरी ख़बर

रायपुर। नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 30.11.2020 को गुरूनानक जयंती पर्व हेतु निम्नांकित निर्देश प्रसारित किया गया है। उपरोक्त निर्देशो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

1. गुरूनानक जयंती (गुरू पर्व) पर्व दिनांक 30.11.2020 के कार्यक्रम गुरुद्वारे के भीतर ही सम्पन्न किया जावे।

2. गुरूनानक जयंती पर्व हेतु नगर कीर्तन, रैली, शोभायात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नही होगी। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार सुनिश्चित किया जावे।

3. गुरूद्वारे हॉल के भीतर निर्धारित क्षमता के केवल 50 प्रतिशत व्यक्ति ही एक समय में प्रवेश करेगें, इस हेतु प्रबंधन समिति सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी।

4. गुरू लंगर का प्रसाद गुरूद्वारे के भीतर ही पैकेट के माध्यम से वितरित किया जावे. सभी कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंनसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, इस हेतु गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के गुरुद्वारे के भीतर प्रवेश नही करेगा।

5. गुरुद्वारा के प्रवेश द्वार के समक्ष प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का सेनेटाईजर से सेनेटाईज किया जावे, प्रबंधन समिति के द्वारा गुरूद्वारे के भीतर समय- समय पर सेनेटाईजर का छिडकाव किया जाना सुनिश्चित करेगी।

6. गुरुद्वारा के भीतर किसी भी स्थान पर भीड न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।

7. कार्यालय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक 625/ सीएस/ 2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 09.11.2020 में दिये गये निर्देशानुसार गुरूनानक जयंती पर्व में ग्रीन फटाका फोडने की अनुमति होगी, फटाके फोडने की अवधि केवल 02 घंटे ( रात्रि 8.00 बजे से 10.00 बजे तक) की होगी। सभी कार्यक्रम रात्रि 10.00 बजे तक पूर्ण कर लिया जावे।

8. गुरू पर्व के आयोजन स्थलों में छोटे बच्चे एवं बुजुर्ग /वृद्ध को जाने की अनुमति नही होगी, प्रबंधन समिति इस हेतु आवश्यक व्यवस्था कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुनिश्चित करेगें।

9. गुरूनानक जयंती पर्व स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी एवं गुरूनानक जयंती पर्व स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति नही होगी।

10. आयोजक/आयोजनकर्ता कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय -समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कडाई से पालन अनिवार्य रूप से करेगें।

11. उपरांकित सभी निर्देशों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 जून 2020 के अंतर्गत एस.ओ.पी. पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देशों का उल्लघंन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहित 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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