बलरामपुर.. पड़ोसी राज्य झारखण्ड में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के तहत् वाणिज्यि कर आबकारी विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला बलरामपुर-रामानुजगंज झारखण्ड से लगे सीमावर्ती क्षेत्र रामानुजगंज में 28 नवम्बर सायं 3.00 बजे से 30 नवम्बर 2019 तक शुष्क अवधि/दिवस घोषित किया है। उक्त शुष्क अवधि तक रामानुजगंज स्थित विदेशी मदिरा दुकान पूर्णतः बन्द रहेगी। कलेक्टर ने शुष्क अवधि के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र रामानुजगंज में किसी भी प्रकार की अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों पर मदिरा का अवैध आधिपत्य, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।