रायपुर
राज्य सरकार ने लोकहित में संजीवनी 108 और महतारी एक्सप्रेस 102 की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है और इन सेवाओं पर छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (एस्मा) लागू कर दिया है। एस्मा के तहत इन सेवाओं के हड़ताली कर्मचारी अपने-आप बर्खास्त होंगे। गृह विभाग ने आज शाम यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से एस्मा का आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि लोक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत इन अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश आज नौ जून से तीन माह तक लागू रहेगा। आदेश जी.व्ही.के. इमरजेंसी मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (ई.एम.आर.आई.) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 108 संजीवनी एक्सप्रेस और 102 महतारी एक्सप्रेस के अंतर्गत संचालित आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं पर लागू होगा।