एक्जाम पास कराने का झांसा देकर कन्या स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रा के साथ किया छेड़छाड़
जशपुर तरुण प्रकाश शर्मा- जब गुरु ही हैवान बन जाये तो क्या कहे गे आप ताजा मामला जशपुर जिले का बगीचा बालक के कन्या हाईस्कूल का है जहाँ छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने प्राचार्य पर छेड़छाड़, करने का आरोप लगया है पीड़िता ने पुलिस को की शिकायत कहा है कि है कि प्राचार्य अमृतराम निकुंज द्वारा 12वी की बोर्ड परीक्षा पास करवाने की बात पर उसके साथ उसके घर मे घुस कर छेड़छाड़ की है जैसे ही इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को इस मामले की जानकारी मिली वेसे ही इस मामले की जाँच सुरु कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार छात्रा पर प्रिंसिपल की बुरी नजर पहले से थी जिसके लिए एक अन्य व्ययख्याता पंचायत भुनेश्वर अल्फा द्वारा लगातार छात्रा पर दबाब बनाया जा रहा था
मौका देखकर प्रिंसीपल छात्रा के घर जा पंहुचा और उसने जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया।
प्रिंसिपल के द्वारा छात्रा से पूछा गया परीक्षा में कोई परेशानी तो नही जिसपर अंग्रेजी में तैयारी न होने की बात कही गई।प्रिंसिपल ने इसके बाद छात्रा के साथ छेड़खानी की की जिसके बाद पीड़ित ने सारी बात हाईस्कूल की महिला शिक्षिको को बताई जिसपर महिला शिक्षकों ने सखी सेंटर पर जानकारी देने की बात कही।
पीड़ित ने बताया कि लंबे समय से दोनों शिक्षकों के द्वारा गलत कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा था। मेरे द्वारा इस बात का विरोध करने पर मुझे 6 मार्च को मामले को दबाने के लिए 5000 रु की राशि देने का भी प्रयास किया जिसपर पीड़ित ओर उसके परिजन भड़क गए और कड़ी कार्यवाही की मांग करने लगे।
पीड़ित ने बताया कि इन शिक्षकों द्वारा पहले भी कई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है
प्रशांत ठाकुर, एसपी जशपुर
“वही मामले की गंभीरता को देखते हुवे जशपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर ने तत्काल रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थाना प्रभारी को दिए जिसपर बगीचा थाना प्रभारी राजेश मराई के द्वारा पीड़ित के बयान के आधार पर आरोपी प्राचार्य अमृतराम निकुंज के खिला धारा 454,354, 354क 1(1)(2) IPC के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है
वही जिला प्रशासन द्वारा शा.उ.मा.वि. बालक बगीचा की छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण व्याख्याता पंचायत भुनेश्वर अल्फा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा प्राचार्य अमृतराम निकुंज के निलम्बन हेतु कलेक्टर ने आयुक्त को प्रस्ताव भेज दिया है। दोनो शिक्षकों के खिलाफ बगीचा थाने में धारा- 454,354, 354क 1(1)(2) IPC के तहत FIR कर दी गयी है।