रायपुर. देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा के विक्रय की शिकायत पर आबकारी आयुक्त द्वारा रायपुर, दुर्ग और सरगुजा जिले के आबकारी उप-निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। आबकारी आयुक्त द्वारा निलंबन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत की गई है।
कार्यालय आबकारी आयुक्त से जारी आदेश अनुसार आबकारी उप-निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त आबकारी जिला रायपुर अल्ताफ खान, आबकारी उप-निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला-दुर्ग . निधीष कोष्ठी और आबकारी उप-निरीक्षक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला सरगुजा श्री रंजीत गुप्ता के प्रभार क्षेत्र की मदिरा दुकानों में निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. संबंधितों का नियंत्रण अपने प्रभार क्षेत्र में शिथिल होने और उनका यह कृत्य शासकीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता द्योतक होकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल होने और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है
निलबंन अवधि में श्री अल्ताफ खान का मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, श्री निधीष कोष्ठी का मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग रायपुर और श्री रंजीत गुप्ता का मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर संभाग बिलासपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।