रायपुर.B.Ed Degree Holder Teacher: सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी हैं। इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय के नाम से सोशल मीडिया में एक लेटर वायरल हो रहा हैं। जिसमें लिखा गया हैं कि, B.Ed. डिग्री वाले सहायक शिक्षकों को सरकार D.El.Ed. डिग्री कोर्स करने के लिए 6 महीने का टाइम देगा।
इस पत्र के बारे में विस्तार से जानने से पहले आपको बता दें कि, मामला क्या हैं? दरअसल, हाईकोर्ट ने B.Ed Holder सहायक शिक्षक पद पर दी गई नियुक्ति को निरस्त कर दिया हैं। उनकी जगह पर D.El.Ed. डिग्री वालों को नियुक्ति देने के लिए हाईकोर्ट ने विभाग को आदेशित किया हैं। हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए 6 सप्ताह का समय दिया हैं। वहीं, 6 में से 4 सप्ताह बीत गया हैं।
वहीं, अब इस मीडिया में वायरल हो रहा लेटर को लोक शिक्षण संचालनालय ने पूरी तरह फर्जी बताया हैं। लोक शिक्षण संचालक दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि, वायरल पत्र में उच्चतम न्यायालय (नई दिल्ली) के आदेश के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीधी भर्ती 2019 एवं 2024 में नियुक्त ऐसे सहायक शिक्षक जिनकी व्यावसायिक योग्यता केवल बीएड हैं, उन शिक्षकों को 6 माह का प्रशिक्षण कराकर उनकी योग्यता D.El.Ed. के समकक्ष करने निर्देशित किया गया हैं। इस आशय का लोक शिक्षण संचालनालय ने कोई पत्र जारी नहीं किया हैं। यह पत्र पूरी तरह फर्जी हैं।
इन्हें भी पढ़िए – छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलेगी 1000 रुपए…इस दिन आएगी महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त…