सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को नहीं मिली राहत, सजा माफ करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जान्कारी के मुताबिक आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। वहीं आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा है।

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राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दें

आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट तेजी से सुनवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाज को लेकर राहत के लिए वे राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दें।

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आसाराम कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित

इससे पहले सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आसाराम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। राजस्थान हाईकोरट ने वर्ष 2022 में आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। आसाराम की उम्र करीब 81 साल हो गई है और वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। 

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रेप के मामले में हुई उम्रकैद की सजा

आसाराम 2013 में राजस्थान स्थित अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के अन्य मामले में वर्तमान में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अहमदाबाद के पास मोटेरा स्थित अपने आश्रम में 2001 से 2007 तक सूरत की रहने वाली एक शिष्या से कई बार बलात्कार करने के मामले में गांधीनगर की अदालत ने आसाराम को सजा सुनाई है।

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