कोरिया. जिला प्रबंधक ग्रामोद्योग ने बताया कि, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुटिर उद्योग की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्व-रोजगार के लिए लोन स्वीकृति की जाती हैं। उक्त योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वरोजगार के लिए इच्छुक आवेदकों से 15 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्र शासन की योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने में सामान्य पुरूष को 25 प्रतिशत एवं सामान्य महिला अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगो 35 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में सामान्य पुरूष को 15 प्रतिशत एवं सामान्य महिला अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा एवं अन्य समुदाय के लोगों को 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है सेवा आधारित उद्योग में अधिकतम 20 लाख का प्रकरण एवं निर्माण उद्योग ईकाई में 50 लाख तक के प्रकरण बनाए जाते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सेवा क्षेत्र के उद्योग में 1 लाख एवं विनिर्माण के क्षेत्र में 3 लाख तक के प्रकरण बनाए जाते है एवं अनुदान 35 प्रतिशत दिए जाते हैं।
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