FIR के आवेदन के बाद नप सकते हैं बलरामपुर डीएफओ लक्ष्मण सिंह और उनके कई रेंज ऑफिसर … लेंटाना उन्नमूलन के लिए आई करोडो की राशि डकारने का गंभीर मामला!..

बलरामपुर.. जिले मे पदस्थ वन मंडलाधिकरी (DFO) की मनमानी और उनके द्वारा सरकारी रूपयो के दुरुपयोग का किस्सा अब जगजाहिर हो चुका है.. आय दिन अखबारो औऱ टीव्ही की सुर्खियां बटोरने वाले डीएफओ पर इस बार केन्द्र सरकार द्वारा दी गई करोडो की राशि डकारने का आरोप लगा है… केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ के बलरामपुर वन विभाग को लेंटाना उन्नमूलन के लिए 4 करोड 40 लाख रूपए की राशि दी गई थी.. जिसमे हुए सत् प्रतिशत घोटाले को लेकर बीते मानसून सत्र मे प्रदेश के सत्ताधारी दल के ही विधायक ने विधानसभा के मानसून सत्र मे सवाल उठाया था.. जिसके बाद वन मंत्री मोहम्मद अखबर ने मामले की जांच के लिए सरगुजा वन वृत के मुख्य वन संरक्षक को कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए थे.. जिसके बाद जांच कमेटी भी बनी और कथित रूप से जांच भी हुई… पर डेढ महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ना ही जांच रिपोर्ट सामने आई है.. और ना ही दोषियो पर कोई कार्यवाही हुई है.. जिसको लेकर मामले को जड से उठाने वाले अम्बिकापुर निवासी अभिजीत सिंह ने बलरामपुर थाने मे डीएफओ के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज कराने का आवेदन दिया है…

आरटीआई मे नहीं दे रहे हैं जानकारी

दरअसल अम्बिकापुर के रहने वाले अभिजीत सिंह को जनवरी माह मे ये जानकारी लगी थी.. कि बलरामपुर वन मंडल मे केन्द्र सरकार द्वारा लेंटाना उन्नमूलन को लेकर 4 करोड से अधिक की राशि जारी की थी.. जिसके बाद विभाग के गोपनीय सूत्रो से मिली जानकारी के आधार पर उन्होने 30 जनवरी 2021 को बलरामपुर वन मंडलाधिकारी कार्यालय मे इस मद के राशि के उपयोग जानने के लिए सूचना का अधिकार के तहत तीन आवेदन पेश किया… जिसके पहले आवेदन मे आवेदक ने जून 2020 से दिसंबर 2020 तक लेखा से संबधित फार्म 14 की सत्यापित प्रतिलिपि और दूसरे आवेदन मे इसी माह के बीच जारी धन आदेश के संधारित चेकड्रोन रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग की थी.. इसके साथ ही आवेदक ने इसी मद के लिए जो तीसरा आवेदन लगाया उसमे उन्होने जून 2020 से दिसंबर 2020 के बीच परिक्षेत्र अधिकारी और सत्यापन के लिए प्राप्त प्रामणको को प्रति हस्ताक्षर एंव सत्यापन पश्चात वन मंडल कार्यालय बलरामपुर को प्रेषित एंव प्राप्त किए गए पत्रो की दिनांकित पावती की सत्यापित छाया प्रति की मांग की गई थी…

अपीलीय अधिकारी के निर्देश को DFO कार्यालय ने किया अनदेखा…

बलरापुर वन मंडल मे हुए करोडो के घोलमाल को लेकर लगाए ये तीनो आवेदन मे वन मंडलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी ने जबाब दिया कि “आपके द्वारा मांगी गई जानकारी मे मद का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण जानकारी दिया जाना संभव नहीं है.. इसलिए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है.” । इधर करोडो के घोटाले के सटीक जानकारी होने के कारण आवेदन अभिजीत सिंह ने मामले पर मुख्य वन संरक्षक कार्यालय अम्बिकापुर के जन सूचना अधिकारी के पास अपील की.. और वहां से अपीलीय अधिकारी ने बलरामपुर डीएफओ कार्यालय के पत्र लिखकर इस संबध मे जानकारी देने के निर्देश दिए… लेकिन उसके बाद भी बलरामपुर डीएफओ कार्यालय ने अपने वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशो का पालन नहीं किया. और जब अपील के बाद भी जानकारी नहीं मिली तो फिर आवेदक ने राज्य सूचना अधिकारी से इस संबध मे अपील की है.. लेकिन आज दिनांक तक लेंटाना उन्नमूलन के संबध मे कोई जानकारी नहीं मिली है…

थक हार कर एफआईआर का आवदेक

जंगलो के रखरखाव के लिहाज से लेंटाना उन्नमूलन काफी कारगर हो सकता था.. लेकिन इसमे हुए घोटाले को लेकर जब आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी नहीं मिल रही है.. तो फिर उन्होने न्याय के लिए पुलिस का सहारा लिया है… जानकारी के मुताबिक सूचना के अधिकार का अधिकार नहीं मिल पाने के बाद अभीजीत सिंह ने… 5 अक्टूबर 2021 को उक्त तीनो आऱटीआई आवेदन के आधार के साथ कुछ प्रमाणिक दस्तावेजो के साथ बलरामपुर कोतवाली थाना मे डीएफओ बलरामपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया गया… एफआईआर के लिए दिए आवेदन में श्री सिंह ने ये उल्लेख किया है कि वन मंडलाधिकारी बलरामपुर ने अपने आप को सदोश लाभ पंहुचाने एंव आदेवक को सदोश हानि पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग कर स्वंय लाभ प्राप्त किया है.. तथ्यात्मक साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर जन सूचना अधिनियम मे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 ,167, 420, 467 , 468, 471 एंव 120 बी का उल्लंघन किया है.. इसी आधार पर आवेदक ने तीनो प्रकरण मे एफआईआर दर्ज करने की मांग की है… इसके अवाला FIR के लिए दिए आवेदन मे ये भी उल्लेख है कि छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का भी उल्लंघन है.. अत जन सूचना अधिकारी को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 197 का लाभ भी नहीं मिल सकता है…
 
विवादो से पुराना रिश्ता

सत्ता पक्ष के विधायक और विभाग के मंत्री के संरक्षण मे डीएफओ बनाए गए .. बलरामपुर डीएफओ और विवादो को चोली दामन सा साथ रहा है… जानकारी के मुताबिक अपनी करतूतो के कारण वन अधिकारी लक्ष्मण सिंह एसडीओ रहते हुए नौकरी से हाथ धो बैठे थे.. जिसके बाद हाई कार्ट का निर्णय आया औऱ वो एक बार से एसडीओ फारेस्ट के पद पर फिर से बहाल हो गए… लेकिन राज्य सरकार को चुनौती देने वाले इस मामले मे छत्तीसगढ राज्य सरकार को वन अधिकारी लक्ष्मण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना था.. पर राज्य सरकार ने ना जाने क्यो मामले मे ढील देते हुए… लक्ष्णण सिंह को तौफा दे दिया गया.. और बलरामपुर डीएफओ बना दिया .. इतना ही नहीं समाचार पत्रो से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोरिया जिले मे एसडीओ रहते हुए लक्ष्मण सिंह ने एक सरकारी घर पर भी कब्जा बना लिया था.. जो कब्जा अब तक बरकरार है.. ऐसा नहीं कि लोकलाज के भय मे इस अधिकारी ने वो बंगला खाली कर दिया हो.. बल्कि लक्ष्मण सिंह ने उस बंगले को रंग रोगन कराकर एक निजी बंगले की सक्ल दे दी है… खैर मौजूदा मामला लेंटाना उन्नमूलन के संबध मे जानकारी ना देने और कोरोडो के कथित घोटाले का है… ऐसे मे वन मंत्री से लेकर वन अधिकारियो तक के चहेते और स्थानिय विधायक के कोषाध्यक्ष… डीएफओ बलरामपुर के खिलाफ पुलिस कोई कार्यवाही करती है या फिर सत्ता के दबाव मे मामला ढाक के तीन पात हो जाएगा…..    

वही बलरामपुर पुलिस मामले में जांच के बाद कार्यवाही की बात कह रही है..लेकिन कबतक जांच शुरू हो पाएगी ..इसका जवाब पुलिस के पास भी नही है..लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जांच का हवाला देकर एफआईआर दर्ज करने आश्वस्त कर रहे है!.