अम्बिकापुर। शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों जो स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते है, उनके लिये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अम्बिकापुर में आवेदन पत्र 30 जून तक आमंत्रित किया जा रहा है। योजना के तहत व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख तक, सेवा के लिए अधिकतम 10 लाख तक एवं उद्योग के लिए अधिकतम 25 लाख तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
आवेदक को न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, निःशक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी।
आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं वित्तीय संस्था तथा सहकारी बैंक का चेककर्ता न हो आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रूपये 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक को दो प्रतियों में आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रपत्र, राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक अल्पसंख्यक जाति संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अम्बिकापुर जिला सरगुजा में सम्पर्क कर आवेदन कार्यालय समय में प्राप्त और जमा कर सकते हैं।