नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑफिस के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत फेस मॉस्क, हैंड वॉश या सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है. इसके साथ ही थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के कार्यालय आने के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉज़िटिव मामले लगातार बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया था.
धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑफिस के लिए दिशा-निर्देश
धार्मिक स्थलों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए सरकार ने कहा कि हम अनलॉक 1.0 को आगे बढ़ा रहे हैं. इसके साथ ही हमें कोविड-19 से बचाव के लिए अपने व्यवहार में कुछ चीजों को शामिल करना चाहिए. जैसे:-
– चेहरा कवर करने के लिए फेस मॉस्क या कपड़े का उपयोग
– सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
– थूकना सख्त वर्जित
– साबुन / सैनिटाइज़र से हाथ धोएं
– सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए लाइन में लगते समय 6 फुट की दूरी बनाए रखें
– रूमाल या अन्य चीजों से मुंह और नाक को अच्छे से कवर करें. उपयोग के बाद इन्हें अच्छे से डिस्पोज करें
सामान्य निवारक उपाय
– अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी
– अगर बीमार हैं तो खुद ही जानकारी दीजिए.
– आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करिए
– बड़ी सभा और मंडली से दूरी बनाकर रखिए.
इन लोगों को घर में रहने की सलाह
– 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग
– 10 साल के कम उम्र के बच्चे
– गर्भवती महिलाएं
– ऐसे लोग जिन्हें बीपी, मधुमेह जैसी बीमारी है.
प्रवेश के नियम
– प्रवेश के समय सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य
– जिनमें कोरोना का कोई लक्षण ना हो केवल उन्हीं को प्रवेश
– केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जाए जिनके चेहरे ढके हों या मॉस्क लगाए हों
– प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग द्वार
– पर्याप्त दूरी के लिए विशिष्ट चिन्ह बनाया गया जिससे सामाजिक दूरी मानदंड का पालन हो सके.
– पार्किंग और बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रबंध.
धार्मिक स्थलों में लोगों को मानने होंगे ये नियम
– जूते या चप्पल को अपने वाहन या बाहर ही निकालना होगा.
– प्रवेश से पहले हाथ और पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा.
– सामाजिक दूरी नियम के अनुसार ही बैठना होगा.
– मूर्ति, देव प्रतिमा और किताबों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी.
– समूह में भक्ति संगीत गाने बजाने से बचें
ऑफिस में मानने होंगे ये नियम
– अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी का घर कंटेनमेंट जोन में है तो उन्हें अपने अधिकारी और दफ्तर को इसकी जानकारी देनी होगी और घर से ही काम करना होगा.
– अगर स्टाफ या ड्राइवर कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं तो उन्हें ड्राइव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
– ड्राइवरों को सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन करना होगा.
– फ्रंट लाइन वर्क को अवाइड किया जाए और उच्च जोखिम वाले कर्मचारी सामाजिक दूरी समेत विशेष सावधानी बरतें.
– अतिरिक्त लोगों को दफ्तर ना बुलाया जाए और जो लोग आते हैं उनका अस्थायी पास जारी किया जाए और उनकी स्क्रीनिंग की जाए.
– ऑफिस में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ही मीटिंग की जाए.
– वैलेट पार्किंग संचालन
– लिफ्ट में एक बार में सीमित संख्या में लोग चढ़ें.
– थोड़ी-थोड़ी देर में या जब भी वॉशरूम जाएं तो हाथों में साबुन से अच्छी तरह से धोएं.
– सामानों की आपूर्ति की समय विशेष सावधानी बरतें
– दुकान, स्टॉल या कैफेटेरिया में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें.
– कैफेटेरिया में सामाजिक दूरी के हिसाब से ही बैठने की व्यवस्था की जाए.
– दुकान, स्टॉल या कैफेटेरिया के कर्मचारियों और वेटरों के लिए भी मुंह औ नाक को कवर करना अनिवार्य है.
– कैफेटेरिया, कैंटीन, डाइनिंग हॉल और किचन में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा.
शॉपिंग मॉल के लिए नियम
– फ्रंट लाइन वर्क को अवाइड किया जाए और उच्च जोखिम वाले कर्मचारी सामाजिक दूरी समेत विशेष सावधानी बरतें.
– वैले पार्किंग परिचालन
– दुकान, स्टॉल और कैफेटेरिया अंदर और बाहर दोनों जगह सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें.
– सामानों की आपूर्ति और डिलीवरी के समय विशेष सावधानी बरती जाए.
– मॉल में सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए मैनेजमेंट अतिरिक्त लोगों को लगाए.
– मॉल के स्टॉफ और होम डिलीवरी करने के कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए.
– मॉल के अंदर दुकानदारों को सामाजिक दूरी और ग्राहकों की संख्या संबंधी निशा निर्देश का पालन करना होगा.
– एक बार में सीमित लोग ही लिफ्ट का उपयोग करें. कम से कम एक दूसरे व्यक्ति के बीच एक कदम की दूरी हो.
– फूडकोर्ट और रेस्टोरेंट्स सख्ती से नियमों का पालन करें.
– अभी सिनेमा हॉल और गेमिंग एरिया बंद रहेगा.
रेस्टोरेंट के लिए नियम
– फ्रंट लाइन वर्क को अवाइड किया जाए और उच्च जोखिम वाले कर्मचारी सामाजिक दूरी समेत विशेष सावधानी बरतें.
– रेस्टोरेंट खाने की डिलीवरी पर ज्यादा ध्यान दें. डिलीवरी कर्मचारी खाने को पैकेट को हाथ में देने की बजाय उसे दरवाजे पर रखें. टेकअवे के लिए स्टॉफ की थर्मली जांच की जाए.
– रेस्टोरेंट में सामाजिक दूरी के नियमों के तहत लोगों को बैठाया जाए.
– वैले पार्किंग परिचालन
– सामानों की आपूर्ति और डिलीवरी के समय विशेष सावधानी बरती जाए.
– रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन कराने के लिए मार्किंग की जाए.
– सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही बैठने की व्यवस्था की जाए. क्षमता का 50 फीसदी ही बैठने की अनुमति होगी.
– डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग किया जाए.
– कागज़ के रुमाल के बजाय कपड़ा नैपकिन की व्यवस्था की जाए
– सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए अतिरिक्त लोगों की नियुक्ति की जाए.
– कर्मचारी और वेटर फेस मॉस्क और हैंड ग्लब्स का उपयोग करें.
– स्टॉफ किचन एरियन में सामाजिक दूरी का पालन करें और किचन को बराबर सेनेटाइज किया जाए.
– वॉशरूम, ड्रिंकिंग और हैंडवाशिंग एरिया को बार-बार सेनेटाइज किया जाए.
– हर एक ग्राहक के जाने के बाद टेबल को सेनेटाइज किया जाए.
– रेस्टोरेंट में एक दूसरे के संकर्प में आने से बचने के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया दिया जाए.
– गेमिंग एरिया अभी बंद रहेंगे.
– एक बार में सीमित लोग ही लिफ्ट का उपयोग करें. कम से कम एक दूसरे व्यक्ति के बीच एक कदम की दूरी हो.
होटल के लिए नियम
– प्रवेश के समय सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य
– जांच में जिन स्टॉफ और ग्राहक में कोरोना के लक्षण नहीं दिखेंगे केवल उन्हें ही होटल में प्रवेश की अनुमति दी जाए.
– होटल के कर्मचारी और ग्राहक नाक और मुंह कवर करके ही इंट्री पा सकेंगे.
– कर्मचारी एवं ग्राहक और माल/आपूर्ति के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकासी गेट होना चाहिए.
– भीड़ ना जुट पाए इसके लिए कर्मचारियों को तैनात किया जाए.
– गेस्ट जब होटल के अंदर आकर रिसेप्शन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो उन्हें फॉर्म भरने से पहले और बाद में हैंड सेनेटाइजर दिया जाए.
– ग्राहकों से ट्रेवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडिशन और सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म भरवाया जाए.
– होटल में चेक-इन और चेक-आउट करते समय कांटेक्टलेस पेमेंट पर फोकस किया जाए.
– लगेज को संक्रमण मुक्त करने के बाद ही कमरे में भेजा जाए.
– 60 वर्ष से अधिक उम्र के गेस्ट का विशेष ध्यान रखा जाए, उनके साथ विशेष सावधानी बरती जाए.
– कंटेनमेंट जोन से आने वाले लोगों को प्रवेश ना दिया जाए.