नई दिल्ली. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में लागू 03 मई तक के लॉकडाउन का आज 32वां दिन है. आज से गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है.
नॉन हॉटस्पॉट इलाक़े में ही ये दुकानें खोली जा सकेंगी. हालांकि इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा..और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा. हालांकि, शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे.
आइए जानते हैं. आज से देशभर में क्या खुलेगा और कौन सी सेवाओं पर अभी भी पाबंदी रहेगी…
• आज से क्या खुलेगा.?
(1) देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वे दुकानें शनिवार से खोली जा सकती हैं, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं.
(2) गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और अकेली दुकानों (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर) को खोलने की इजाजत दे दी है, जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों.
(3) नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगी. हालांकि, दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम कर सकेंगे. सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहना होगा.
(4) गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, नॉन हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी है.
(5) ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार खोला जा सकता है.
(6) शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और अकेली दुकानों में गैरजरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती हैं.
(7) ग्रामीण इलाकों के सभी तरह की दुकानों में गैर-आवश्यक चीजों और सेवाएं भी आज से शुरू हो सकती हैं.
(8) नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर के मार्केट कॉम्प्लेक्स को भी आज से खोलने की अनुमति है.
(9) कोरोनो वायरस लॉकडाउन के बीच आज से आस-पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को भी खोलने के परमिशन दी गई है.
• किन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी?
(1) नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी.
(2) नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जा सकेंगी.
(3) सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
(4) बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे.
(5) दिल्ली में नेहरू प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी मार्केट जैसे बाजार अभी नहीं खुल सकेंगे.
MHA orders to exempt all shops under Shops&Establishment Act of States/UTs, including shops in residential complexes and market complexes, except shops in multi-brand & single-brand malls, outside limits of Municipal Corporations from revised consolidated lockdown restrictions. pic.twitter.com/sDHUAszJTZ
— ANI (@ANI) April 24, 2020