रायपुर. राज्य शासन द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लाकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थो की निरंतर आपूर्ति एवं उपलब्धता बनाए रखने के लिए खाद्य उत्पादों से संबंधित फैक्ट्रियों के नियमित संचालन की अनुमति दी गई है। खाद्य विभाग द्वारा आदेश जारी कर प्रदेश के सभी विभागों के सचिवों, सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, सभी विभागाध्यक्षों और पुलिस अधीक्षकों को खाद्य उत्पादों से संबंधित फैक्ट्रियों के नियमित संचालन की अनुमति देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।
खाद्य विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार खाद्य पदार्थो की जन सामान्य कोे निरंतर आपूर्ति एवं उपलब्धता बनाए रखने के लिए खाद्य उत्पादों का निरंतर उत्पादन आवश्यक है। इसके लिए कच्चे माल एवं पैकेजिंग मटेरियल की उपलब्धता, इस कार्य में लगे ट्रकों का परिचालन, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसेस का नियमित संचालन, श्रमिकों की फैक्ट्रियों में एवं वेयरहाउसेस मे आने एवं कार्य करने की स्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है। आदेश में जिला प्रशासन, पुलिस एवं परिवहन विभाग के माध्यम से इन खाद्य उत्पादों के परिवहन तथा श्रमिकों को फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य उत्पाद से संबंधित फैक्ट्रियों के नियमित संचालन के संबंध में सचिव, भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा भी खाद्य उत्पादों के निरन्तर उत्पादन, परिवहन और वितरण सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ।
आदेश के अनुसार खाद्य पदार्थ की परिभाषा फूड सेफटी एण्ड स्टेन्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार होगी । आदेश में कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। उनमें फल एवं सब्जियां, चावल, गेहूं का आटा, अन्य अनाज एवं दालें, शक्कर एवं नमक, मशाले, बेकरी एवं डेयरी, दूध एवं दूध से बने उत्पाद, चाय एवं काफी, अंडे, मांस एवं मछली, खाद्यान्न, तेल, मसाला एवं खाद्य सामगी, पैकेज्ड, खाद्य पदार्थ एवं बेवरेजेस, हेल्थ सप्लीमेंटस, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फाॅर स्पेशल मेडिकल परपस, शिशु, बेबी फूड, पशु आहार, पालतू पशु आहार एवं इससे संबंधित वितरण सेवाएं एवं ई-कामर्स सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, ईधन जैसे कोयला, राईस हस्क, डीजल, फर्नेस आयल एवं फैक्ट्रियों को चलाने के लिए अन्य आवश्यक ईंधन और खाद्य उत्पादों से संबंधित सभी प्रकार का कच्चा माल और पैकेेजिंग पदार्थ शामिल है ।