अम्बिकापुर. छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट के नर्मदापुर के गैरमजरूआ सरकार बड़े झाड़ के जंगल की शासकीय भूमि को..मोटी रकम लेकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रवेश यादव का नाम दर्ज करने के मामले में..सरगुजा कमिश्नर ने कलेक्टर को जाँच के आदेश दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक, नगर के अधिवक्ता व् आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने सरगुजा कमिश्नर 14 अक्टूबर को एक शिकायत किया था.. जिसमें यह आरोप लगाया था की.. मैनपाट के नायब तहसीलदार राधेश्याम वर्मा ने ग्राम नर्मदापुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 1652/1 रकबा 4. 259 है.. जो कि वर्तमान में बी-1 के खाता क्रमांक 406.. प्रवेश यादव पिता सत्यनारायण यादव, निवासी ग्राम नर्मदापुर तहसील मैनपाट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है.. उसमें ना तो प्रवेश यादव को किसी प्रकार का पट्टा मिला है, और ना ही कोई प्रकरण चला है.
आरटीआई कार्यकर्त्ता ने यह भी आरोप लगाया है की नायब तहसीलदार, राधेश्याम वर्मा द्वारा प्रवेश यादव से मिलीभगत कर उससे मोटी रकम लेकर सीधे राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़वा लिया गया, जबकि उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 1652/1 सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में गैरमजरूआ सरकार बड़े झाड़ के जंगल के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है. नायब तहसीलदार राधेश्याम वर्मा का काफी नजदीकी व्यक्ति प्रवेश यादव है जिसके कारण नियम विरुद्ध तरीके से शासकीय दस्तावेजों में कूट रचना कर.. प्रवेश यादव जिसकी उम्र 25 से 27 वर्ष की है का नाम बिना पट्टा जारी किए.. बिना किसी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त कर दिया गया है..
वहीँ इस शिकायत शिकायत को गंभीरता से लेते हुए.. सरगुजा कमिश्नर ईमिल लकड़ा ने 04 नवंबर को सरगुजा कलेक्टर को आदेश जारी कर..शिकायत में लिखे तथ्यों की जांच कराकर.. सात दिन के अंदर रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए हैं.