स्मार्ट फोन पर वेट की दर निर्धारित

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भोपाल : गुरूवार, जनवरी 16, 2014, 16:45 IST

आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश द्वारा बाजार में फेबलेट्स के नाम से विक्रय किये जा रहे स्मार्ट फोन पर देय वेट की दर का निर्धारण मध्यप्रदेश वेट अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत किया गया है। आयुक्त द्वारा फेबलेट्स पर मध्यप्रदेश वेट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-4 की प्रविष्टि क्रमांक-1 के अंतर्गत 13 प्रतिशत की दर से वेट की देयता निर्धारित की गई है।

आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा पारित आदेश से फेबलेट्स के विक्रय पर देय वेट के संबंध में विभिन्न विक्रेता व्यवसाइयों तथा उपभोक्ताओं की भ्रांतियों का निवारण हुआ है।