नई दिल्ली. देश एक तरफ कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का सास लेना मुश्किल हो गया है. दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है. प्रदूषण को लेकर ज्यादा चिंता इस बात की भी है, क्योंकि देश में इससे जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. यहां हम आपको बताते हैं दीवाली पर कौन-कौन से राज्य और शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा है.
NGT ने कहां-कहां प्रतिबंध लगाया
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली एनसीआर में आज आधी रात से 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही पटाखों पर बैन का एलान कर दिया था.
एनजीटी ने आदेश में कहा, “एनसीआर में 30 नवंबर तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल के खिलाफ पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि इसके बाद की स्थिति की समीक्षा की जा सके. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, भिवानी, करनाल, सोनीपत, मेरठ, हापुड़, चरखी दादरी, पानीपत, रोहतक, जिंद, बागपत और बुलंदशहर शामिल है.”
यूपी के 13 जिलों में पटाखे जलाने पर लगी रोक
उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे स्मॉग और वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने लखनऊ, वाराणसी सहित 13 जिलों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी है. लखनऊ के साथ ही 13 जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है.
प्रशासन के जारी निदेश में कहा गया है कि जिन जनपदों में एक्यूआई मॉडरेट या उससे बेहतर है, वहां केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं. इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए ग्रीन पटाखे और डिजिटल लेजर आदि की नई तकनीकी के इस्तेमाल को आम जन में प्रोत्साहित किया जाए.
मुंबई में पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी पर रोक
मुंबई महानगर पालिका ने शहर में पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी करने पर रोक लगाई है. दिवाली के समय केवल लक्ष्मीपूजन के दिन सोसाइटी के सीमित परिसर में फूलझड़ी और अनार जलाने की इजाजत दी गई है. यह रोक आठ नवंबर से 30 नवंबर तक लागू होगी. महानगर पालिका ने जानलेवा कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सतर्कता और सादगी से दिवाली मनाने का आव्हान किया है.
आंध्र प्रदेश में 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखों की अनुमति
आंध्र प्रदेश ने केवल दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि, शहरों और कस्बों में जहां हवा की गुणवत्ता मध्यम या नीचे है, केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे और दीपावली और गुरपुरब के दौरान दो घंटे (रात 8 बजे से रात 10 बजे तक) पटाखे चलाए जा सकेंगे. छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे और रात 11.55 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है. क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के दौरान 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे.
हरियाणा में पटाखा फोड़ने की इजाजत
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य की जनता दिवाली पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी कर सकती है. मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, “यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इकोलॉजिकल संतुलन बनाए रखें. हमें दिवाली जैसे त्योहारों और अन्य अवसरों का जश्न मनाते हुए इसे ध्यान में रखना होगा.”
भोपाल में भी 2 घंटे ही फोड़े जा सकेंगे पटाखे
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. यह समय होगा रात्रि 8 से 10 बजे तक. आाधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में दीपावली, गुरु पर्व, नववर्ष इत्यादि त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पटाखों के इस्तेमाल के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.
इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची समेत रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के शहरी क्षेत्रों में मध्यम स्तर का प्रदूषण होने के चलते इन सभी जिलों में ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे. इन्हें दीपावली के दिन रात में सिर्फ आठ बजे से दस बजे तक दो घंटे ही चलाया जा सकेगा.