पटना. देशभर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में काफी तेजी आई है. यह आंकड़ा तकरीबन 1 लाख तक पहुंच गया है. बिहर में भी कोरोना के नए मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. प्रदेश में आमलोगों के साथ ही बड़ी तादाद में कोरोना वॉरियर्स भी संक्रमित हो रहे हैं. इनमें डॉक्टर भी शामिल हैं. COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, ताकि भीड़ इकट्ठा न हो और कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके. इसी क्रम में बिहार में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू का प्रावधान लागू हो जाएगा. रात में 10 बजे के बाद घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है.
नाइट कर्फ्यू रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी होगा. इसके साथ ही घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम, स्टेडियम, पार्क आदि को 21 जनवरी तक बंद रहेंगे. सरकार ने नर्सरी से 8वीं तक की नियमित कक्षाएं भी बंद कर दी हैं. इन कक्षाओं के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे. नौवीं कक्षा या उससे ऊपर के स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान कोरोनाा गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा.
नाइट कर्फ्यू के साथ ही दुकानों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अब दुकानों को शाम 8 बजे ही बंद करना होगा. यह गुरुवार से ही प्रभावी हो जाएगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. दुकानें, बाजार, सब्जी मंडी, स्टेशन और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कोविड मानकों का पालन न होने पर उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा. कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है. दुकानों में मास्क व सेनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.
सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक होगा. रेस्टोरेंट वाले भी आधी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे. सार्वजनिक एवं निजी आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इन सभी आयोजनों में 50 फीसद क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. विवाह समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.