फ़टाफ़ट डेस्क. नए Motor Vehicles Act 2019 लागू होने के बाद देश में चालान काटने का सिलसिला जारी है. देश के विभिन्न हिस्सों से आए दिन एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं. और अभी एक और मामला सामने आया है ओडिशा के संबलपुर में. जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नगालैंड के एक ट्रक मालिक पर 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बताया जा रहा है की इस कार्रवाई ने अबतक के सारे रिकार्ड्स तोड़ दिए हैं. यह चालान पुराने मोटर व्हीकल कानून के तहत लगाया गया है. यह चालान बीते 10 अगस्त को काटा गया था. जबकि नया Motor Vehicles Act सितंबर से लागू हुआ है. बहरहाल घटना की जानकारी शनिवार को सामने आई.
जानकारी के अनुसार संबलपुर के RTO ने ट्रक नंबर NL08-D-7079 के लिए यह चालान ड्राइवर दिलीप कर्ता और ट्रक मालिक शैलेश शंकर लाल गुप्ता के खिलाफ काटा. ट्रक मालिक शैलेश शंकर लाल गुप्ता पिछले पांच साल से रोड टैक्स नहीं दे रहे थे. यह टैक्स 6,40,500 रुपये तक पहुंच गया था. यह चालान ओडिशा मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के तहत काटा गया है. आरटीओ ने जरूरी दस्तावेज वाहन इंश्योरेंस, पॉलूशन संबंधी रिकॉर्ड आदि नहीं रखने को लेकर भी जुर्माना लगाया. ट्रक मालिक पर जनरल ऑफेंस के तहत 100 रुपये, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये, माल वाहन में यात्री ढोने के आरोप में 5000 रुपये, बिना अनुमति के वाहन चलाने के आरोप में 5000 रुपये और इंश्योरेंस नहीं कराने के आरोप में 1000 रुपये का चालान काटा गया है.