हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिल में एक युवती ने सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने रेप, दलित एक्ट और लव जिहाद के बनाए नये कानून उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2021 के तहत मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि सिपाही ने अपना धर्म बदलकर उसका 6 साल तक यौन शोषण किया और तीन बार गर्भपात भी कराया। युवती उन्नाव जनपद के सफीपुर थाना इलाके की रहने वाली है।
युवती का आरोप है कि पुलिस लाइन में तैनात सिपाही जनपद कानपुर के रूरा का रहने वाला है। उन्नाव में तैनाती के दौरान साल 2013 में आरोपी सिपाही एक एप्लीकेशन की जांच करने उसके घर आया था। बहाने से उसका नंबर ले लिया इतना ही नहीं आरोपी ने अपना नाम बदलकर राहुल बताया और उसे अपना सजातीय बताया। सीओ का गनर बताते हुए उसे झांसे में लिया और 6 माह तक शादी का झांसा देकर बलात्कार करता रहा।
धर्म बदलकर युवती के साथ बलात्कार
युवती ने बताया कि उसने सिपाही से शादी की बात कही तो वो टाल मटोल करने लगा। इस बीच उसे आरोपी की असली पहचान और धर्म की बात पता चली जो उसने छुपाई हुई थी। तुरंत ही महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत उन्नाव की तत्कालीन एसपी सोनिया सिंह से की। एसपी के हस्तक्षेप के बाद आरोपी सिपाही ने उसे अपने साथ रखना शुरू कर दिया। लेकिन विवाह के लिए किसी भी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई।
युवती का तीन बार गर्भपात कराया
इस दौरान वो तीन बार गर्भवती भी हुई पर सिपाही ने उसका गर्भपात भी करा दिया। आरोप है कि लगातार सिपाही उसका शारीरिक शोषण करता रहा प्रताड़ित करता रहा और धमकी भी देता रहा। परेशान होकर युवती हरदोई पहुंची और पुलिस में तहरीर दी। पूरे मामले में सिपाही के खिलाफ दलित एक्ट, दुष्कर्म और लव जेहाद के बनाए नए कानून के तहत सिपाही के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का दावा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीओ बघौली को दी गई है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर अन्य कार्यवाही की जाएगी।
आरोपी सिपाही के खिलाफ जांच जारी
हरदोई के एएसपी कपिल देव सिंह ने बताया कि महिला थाने में एक नदीम नाम के एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। महिला द्वारा आरोप लगाया गया है कि विगत 6 वर्षों से इनके द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया है, इस संबंध में जो अभी तक की जानकारी है उसके आधार पर पता चला है कि ये दोनों उन्नाव के रहने वाले थे और वहीं पर इन दोनों की शादी भी हुई थी। इस संबंध में एक महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिस कारण शख्स के खिलाफ धारा 376 एससी एसटी एक्ट की धारा और इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है विवेचना क्षेत्राधिकारी बघौली घोषित की गई है। सूचना मिली है कि आरोपी ट्रैफिक में पुलिसकर्मी है।