बेंगलुरु. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कैमरामैन की लापरवाही उसको भारी पड़ गई. कंज्यूमर कोर्ट ने उसपर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, एक युवक ने अपनी शादी का वीडियो सही तरीके से नहीं बनाने पर कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसपर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए 25000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. नितिन ने राहुल नाम के कैमरामैन को अपनी शादी के लिए, जो कि साल 2019 में 9 नवंबर को थी, 1 लाख 20 हजार रुपये में तय किया था.
शादी का वीडियो दिए बिना गायब हो गया कैमरामैन
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित नितिन ने दावा किया कि राहुल ने प्री-वेडिंग इवेंट्स और शादी की तस्वीरें और वीडियो खुद ही ले लिए थे, लेकिन पहले किए गए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करते हुए तस्वीरें भेजे बिना राहुल गायब हो गया. नितिन बार-बार अपनी शादी के दिन की तस्वीरें और वीडियो मांग रहा था, फोटोग्राफर राहुल ने कथित तौर पर मार्च 2020 तक उसे कुछ सैंपल भेजे. फोटोग्राफर से संपर्क करने की महीनों की कोशिश के बाद, नितिन को आखिरकार जनवरी 2021 में बताया गया कि मुहूर्त का वीडियो गायब था और राहुल गलती के लिए मुआवजा देने को तैयार था.
नितिन ने कैमरामैन राहुल को भेजा कानूनी नोटिस
इससे परेशान होकर, नितिन ने अगस्त 2021 में फोटोग्राफर को कानूनी नोटिस भेजा और शांतिनगर में बेंगलुरु के पहले अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया. फोटोग्राफर के वकील ने कहा कि सभी आरोप झूठे और निराधार हैं. उन्होंने आगे कहा कि राहुल कुमार सात साल से वेडिंग फोटोग्राफी के कारोबार में हैं और उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है. फोटोग्राफर के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी विवाह स्थल पर देरी से पहुंचे, जिससे उनकी शूटिंग की योजना में देरी हुई.
मुहूर्त का वीडियो कैमरामैन से हो गया मिस
हालांकि, फोटोग्राफर ने सभी रस्मों की तस्वीरें और वीडियो लीं और शिकायतकर्ता 10 दिनों के भीतर शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाद में बहुत कुछ किया. भुगतान के बाद, कैमरामैन ने मार्च 2020 तक सभी सामग्री सौंप दी. वकील के मुताबिक, राहुल ने अपने मुवक्किल को शादी से पहले की 91 एडिटेड तस्वीरें और वीडियो दिए. लेकिन मुहूर्त वीडियो गायब होने का दावा करते हुए मुवक्किल चार महीने बाद लौटा. लेंसमैन ने इसे अपने डेटाबेस से पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन यह मिटा दिया गया था.
कोर्ट ने 25 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
उसके बाद, उसने मुवक्किल को मुआवजा देने की पेशकश की, वकील ने दावा किया. 30 मई को सुनाए गए अपने फैसले में, उपभोक्ता अदालत के न्यायाधीशों ने कहा कि फोटोग्राफर दोषी था. अदालत ने कहा कि फोटोग्राफर ने शिकायतकर्ता को सभी तस्वीरें और वीडियो दिए थे, लेकिन महत्वपूर्ण मुहूर्त वीडियो देने से चूक गया, जिससे शिकायतकर्ता बेहद परेशान हो गया. क्योंकि वह जीवन भर के लिए विशेष यादों को संजोए नहीं रख सका. अदालत ने फैसला सुनाया कि कैमरामैन राहुल को नितिन को 25,000 रुपये का मुआवजा देना होगा, इसके अलावा 5,000 रुपये उसके अदालती खर्चों के ब्याज के साथ देना होगा. सभी भुगतान न्यायालय के आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर किए जाने चाहिए.