नई दिल्ली : अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं किया है तो आने वाले दिनों में आपको कई दिक्कतें हो सकती है। आधार नंबर और PAN को लिंक करें तभी वो कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को निरंतर लेनदेन के लिए 30 सितंबर, 2021 से पहले अपने आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (PAN) से जोड़ने की याद दिलाई है।
सेट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के निर्देशों के मुताबिक, अगर 30 सितंबर से पहले तक आधार से PAN लिंक नहीं किया तो PAN काम करना बंद कर देगा। अगर PAN नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा।
CBDT ने 13 फरवरी 2020 को जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि PAN को 1 जुलाई 2017 तक जारी PAN को अगर Aadhaar से नहीं लिंक किया गया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सभी कंपनियों को यह पक्का करने को कहा है कि सभी PAN कार्ड आधार नंबर से 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक किया जाए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139AA के मुताबिक, सिर्फ असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और NRI के साथ 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही इस नियम से छूट है.।।
जानें कैसे करें पैन-आधार लिंक?
— सबसे पहले आपको https://www.incometax.gov.in/iec/foportal लिंक पर क्लिक करना होगा।
— अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो सबसे पहले रजिस्टर करें.आपका यूजर आईडी PAN होगा।
— अपने यूजर आईडी से लॉगइन करें और आपके जन्म की तारीख पासवर्ड होगा।
— इसके बाद एक विंडो पॉपअप होगा। जिसमें यह लिखा होगा कि अपने PAN को आधार से लिंक करें। अगर पॉप अप नहीं होता है तो आप मेनू बार के प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें।
— यहां आपका नाम, जन्म की तारीख सबकुछ आपके PAN के हिसाब से होगा.
— PAN की जानकारी वेरिफाई करें. अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करवाने के बाद लिंक करें, लेकिन सब जानकारी ठीक है तो Link Now बटन पर क्लिक करें.
— इसके बाद एक विंडो पॉपअप होगा जिसमें यह लिखा होगा कि PAN से आधार लिंक हो गया है.