सजेंगी नवरात्र पर झांकियां, लेकिन प्रतिमा की ऊंचाई से लेकर पंडाल के साइज तक आठ नियमों का करना होगा पालन, गरबे पर रोक , नियम तोड़ने पर सजा, जाने क्या है गाइड लाइन…

फटाफट डेस्क – इस बार नवरात्री के त्यौहार पर भी कोरोना का प्रोकोप देखा जाएगा, आपको बता दे की नवरात्री तो मनाई जाएगी लेकिन इसमें भी कुछ निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। वो निर्देश हर व्यक्ति और हर स्थान पर लागू होगा।शासन ने प्रतिमाओं की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन परेशानी उन मूर्तिकारों के लिए है जिन्होंने पहले से ही ऑर्डर पर इससे कहीं अधिक ऊंचाई की मूर्तियां बना ली हैं।

ऑर्डर के मुताबिक संचालक के कहने पर प्रतिमा की ऊंचाई रखी गई है। ऐसे में अब सभी को इससे परेशानी होने वाली है।

प्रदेश में नवरात्र पर देवी पंडाल तो सज सकेंगे लेकिन गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार, सभी कलेक्टर को आयोजन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक का आकार तय कर दिया गया है। आयोजन संचालकों के साथ छोटे स्तर पर इलाके में लगने वाली झांकियों पर 8 नियम लागू रहेंगे। इसका पालन कराना जहां प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, वहीं नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है।

देखे कौन से 8 नियम, जिनके अनुसार मनाई जाएगी नवरात्री

मूर्ति अधिकतम 6 फीट ऊंची हो सकती हैं। पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 फीट अधिकतम होगा।
सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में 100 से कम व्यक्ति ही रह सकेंगे हैं। कार्यक्रम की पूर्व से अनुमति लेनी जरूरी।
किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पहले से लेनी आवश्यक है।
झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। साथ ही शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।
सभी दुकानें रात 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसमें रेस्टोरेंट, मेडिकल, राशन, भोजनालय और खानपान से संबंधित दुकानें 8:00 बजे के बाद अपने निर्धारित समय तक खुल सकती है। रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बिना किसी कारण के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। ताकि विसर्जन स्थल पर भीड़ जदा ना ही पाए।
नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान संचालक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों तरह का दंड सामिल होगा।