पीएम किसान की 10वीं किस्त क्या 16 दिसंबर को आएगी? इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी 5000 किसानों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे

नई दिल्ली। पीएम किसान की 10वीं किस्त क्या 15 दिसंबर को आएगी? इस समय यह सवाल 12 करोड़ से अधिक किसानों के मन में है। सरकार ने अभी तक दिसंबर-मार्च की किस्त किसानों के खातों में डालने के लिए  कोई डेट निर्धारित नहीं की है, हालांकि, यह कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अगली किस्त इस महीने की 15 तारीख को खातों में क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन लाभार्थियों के स्टेटस को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है।

बता दें पिछली बार मोदी सरकार ने दिसंबर-मार्च की किस्त 25 दिसंबर को किसानों के खातों में डाली थी। अभी तक लाभार्थियों के स्टेटस में केवल Rft Signed by State For 10nth Installment ही दिख रहा है। यहां Rft की फुलफार्म है Request For Transfer, जिसका मतलब हैं कि ‘राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, जो की सही पाया गया है।’ राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है की लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं।

पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

  • यहां आपको राइट साइड पर ‘Farmers Corner’ का विकल्प मिलेगा
  • यहां ‘Beneficiary Status’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां नया पेज खुल जाएगा।
  •  नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए। इन तीन नंबरों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके  अकाउंट में पैसे आये या नहीं।
  • आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद ‘Get Data’ पर क्लिक करें।
  • यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। यानी कौनसी किश्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई। 
  • आठवीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां मिल जाएगी। 
  • यदि आपको ‘FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये किश्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।


ये लोग हैं अपात्र

वकील, डॉक्टर, सीए आदि को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। पीएम किसान सम्मान स्कीम का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके नाम पर खेत होगा। मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है तो वह भी इस योजना का पात्र नहीं है।