नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना में अगर आप किसी दुसरे व्यक्ति की मदद करेंगे तो अब आपको कानूनी चक्कर में नहीं पडना होगा। केंद्र सरकार ने नए नियम जारी कर दिया है।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचना के मुताबिक अब अस्पताल या पुलिस अधिकारी दुर्घटना के बाद मौके पर मदद करने वाले लोगों को नाम, पता, पहचान, फोन नंबर या दूसरी कुछ पर्सनल डिटेल्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा।
नए नियमों के मुताबिक लोगों की मदद करने वाले को अच्छे नागरिकों के साथ धर्म और जाति से ऊपर उठकर सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। अगर मदद करने वाला व्यक्ति खुद चाहे तो अपनी पर्सनल डिटेल्स अधिकारियों को दे सकता हैं।
इसके अलावा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को एंट्रेंस, अपनी वेबसाइट व खास जगहों पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक चार्टर लगाना होगा। इसमें दुर्घटना में मदद करने वाले अच्छे नागरिकों के अधिकारों का ब्योरा दिया जाए।