एफएम रेडियो पर इन दिनों कुछ आपत्तिजनक सामग्रियों का प्रसारण होने लगा है। सरकार ने इस पर आवश्यक कदम उठाते हुए कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनलों को अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित नहीं करने का निर्देश देते हुए कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की सामग्री को प्रसारित करना ‘ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट’ (जीओपीए) का घोर उल्लंघन है।
मंत्रालय ने हाल ही में जारी किए एक परामर्श में कहा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाया है कि कई एफएम रेडियो चैनल पर अक्सर अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जाती है। यह भी पाया गया कि कई प्रस्तोता (रेडियो जॉकी) द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अशोभनीय, दोहरे अर्थ वाली और आपत्तिजनक होती है। वे अक्सर मानहानिकारक और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जो सही नहीं लगती।
चैनल पर प्रसारित सामग्री आपत्तिजनक न हो
मंत्रालय ने बयान में कहा कि ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (जीओपीए) की धारा 7.6 में प्रावधान है कि ग्रांट पाने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रसारण चैनल पर प्रसारित कोई भी सामग्री, संदेश, विज्ञापन या संवाद भारत के कानूनों के तहत आपत्तिजनक, अश्लील, अनधिकृत या असंगत ना हो। यदि ऐसा पाया जाता है तो एफएम चैनल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।