निर्भया मामले का नाबालिग आरोपी होगा रिहा : परिजनो नें कहा जुर्म जीत गया

नई दिल्ली

निर्भया गैंगरेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग आरोपी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद निर्भया की मां कोर्ट में रो पड़ीं। उन्होंने कहा, ‘क्राइम जीत गया, हम हार गए।’ अब इस दोषी को तीन साल की सजा पूरी होने के चलते 20 दिसंबर या उससे पहले रिहा किया जाएगा।

गौरतलब है कि नाबालिग दोषी की रिहाई का रास्ता उस समय साफ हो गया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुये कहा कि कानून के वर्तमान प्रावधानों के तहत उसे रिहा होने से नहीं रोका जा सकता।

सोलह दिसंबर 2012 की सामूहिक बलात्कार की दर्दनाक घटना के मामले में दोषी किशोर की रविवार को रिहाई के आदेश के बाद पीड़ित के परिजनों ने तुरंत प्रतिक्रिया में कहा, ‘जुर्म जीत गया, हम हार गये।’

पीड़ित की मां आशा देवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘तीन साल तक हमारे इतने प्रयासों के बावजूद, हमारी सरकार और हमारी अदालतों ने एक अपराधी को रिहा कर दिया। हमें यह आश्वासन दिया गया था कि हमें न्याय मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बहुत निराश हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हमने उसे कभी नहीं देखा है, न कभी मिले हैं लेकिन हमारे सभी प्रयासों के बावजूद अपराधी रिहा हो जाएगा।’

 

16 दिसंबर, 2012 की घटना
  • दिल्ली में पैरामेडिकल की स्टूडेंट 23 साल की निर्भया 16 दिसंबर की रात अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर लौट रही थी।
    उसे एक बस में मौजूद कुछ लोगों ने धोखे से बैठा लिया था।
  • छह बदमाशों ने निर्भया से बर्बरता के साथ चलती बस में गैंगरेप किया था। बाद में उसे और उसके दोस्त को रास्ते में फेंक दिया था।
  • 13 दिन बाद इलाज के दौरान सिंगापुर में निर्भया की मौत हो गई। देशभर में गैंगरेप केस का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ।
  • एक दोषी ने तिहाड़ में फांसी लगा ली थी। चार को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। एक जुवेनाइल था, जो अब रिहा होगा।