मुबंई
2008 के मालेगांव धमाका मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. वहीं कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है । इसके पहले जांच एजेंसी एनआईए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपनी जांच में क्लीन चिट दे चुकी है बावजूद इसके ट्रायल कोर्ट साध्वी की जमानत खारिज कर चुकी है. एनआईए का दावा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं है । इसकी वजह है मामले पर मकोका कानून का न बनना, जबकि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक मकोका हटाने पर कोई फैसला नही दिया है ।
गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत पर मंगलवार को सुनाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सशर्त जमानत दे दी, लेकिन कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज कर दी. 28 जून को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दोनों जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी ।