सूरजपुर. बीते 17 दिसम्बर को ग्राम केतका माझापारा निवासी कुमेत बाई ने थाना सूरजपुर की कैम्प राजापुर पण्डरीपानी जंगल में सूचना दर्ज कराया था. कि 14 दिसम्बर की रात करीब 8 बजे इसका दामाद साधारण अगरिया इसके पति तुलसी अगरिया पिता स्व. कलम साय अगरिया को घर से घुमने के नाम पर केतका बाजार की ओर लेकर निकला था. जो रात करीब 10 बजे इसका दामाद साधारण अगरिया इसके घर आकर बताया की इसके पति तुलसी अगरिया को दो अज्ञात व्यक्ति मोटर सायकल में बैठाकर आमगांव की ओर ले गये है. उसी दिन से इसका पति घर वापस नही आया जिसका यह आसपास पता तलाश करती रही है.
17 दिसम्बर की सुबह 11 बजे गांव के योगेन्द्र नाम के एक युवक ने कुमेत बाई को बताया की राजापुर पण्डरी पानी जंगल में एक व्यक्ति का अधजला लाश मिला है. सूचना पाकर यह राजापुर जंगल जाकर देखी तो गांव के सरपंच पति बाबुलाल सिंह व कोटवार शिवधारी तथा अन्य लोग मिले जो इसे लाश के पास ले गये. तब यह लाश व उसे कुछ दूरी पर अपने पति के लुंगी को देखकर पहचान गई कि लाश इसके पति का ही है, इसके पति के छाति और चेहरा में पैरा से कोई अज्ञात व्यक्ति आग लगा दिया है.
मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था. तभी जांच कार्यवाही के दौरान पाया गया की मृतक तुलसी अगरिया के गर्दन पर धारदार हथियार से दो बार प्रहार कर गला को काट दिया गया तथा मृतक के सिर के पीछे धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या किया गया तथा मृतक की पहचान न हो सके इस नियत से मृतक के कमर के ऊपर सिर तक के भाग को पैरा डालकर जलाया गया.
मामले की सूचना मिलते ही सूरजपुर एसपी राजेश कुकरेजा, एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी घटना स्थल राजापुर पण्डी पानी जंगल पहुंचे. पुलिस अधीक्षक, एफएसएल अधिकारी एस.के.सिंह ने घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री कुकरेजा ने रामानुजनगर पुलिस को मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिया.
एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी के नेतृत्व में संदेही साधारण अगरिया को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया. तो घटना के बारे में बताया की यह अपने ससुर मृतक तुलसी अगरिया के घर ग्राम केतका में रहता था. जो आरोपी साधारण अगरिया का ससुर से विवाद हो जाने के कारण मृतक तुलसी अगरिया अपने घर से आरोपी को निकाल दिया था. जिससे आरोपी साधारण अगरिया अपने पत्नी के साथ किराये के मकान में ग्राम केतका में रहता था. घर से निकाले जाने के बात पर से ही पिछले 6-7 माह पहले आरोपी का मृतक से विवाद हुआ था. जो आरोपी साधारण अगरिया अपने जीजा शंम्भु अगरिया के साथ मिलकर मृतक को मारपीट किये थे. जो मृतक सूरजपुर अस्पताल से ईलाज कराकर वापस आया और करीब 2 माह बाद आरोपी साधारण को गाली गलौज कर मारपीट किया था.
इसी बात से आरोपी साधारण अगरिया तथा उसका भाई सहादन अगरिया, जीजा शंम्भु अगरिया मृतक से रंजीश रखने लगे तथा तीनों आरोपी मृतक को जान से मारने की योजना बनाये और घटना दिनांक 14.12.19 को आरोपी साधारण अगरिया मृतक को अपने किराये के मकान में बुलाकर लाया. जहां आरोपी साधारण अगरिया व उसका भाई सहादन अगरिया व मृतक मिलकर शराब पिये तथा आरोपी लकडी का चैकट लेने राजापुर पण्डरी पानी जंगल जाना है. कहकर सायकल में बैठाकर राजापुर ले गये, जहां शंम्भु अगरिया मिला जो बनाये गये योजना के मुताबिक साधारण अगरिया, सहादन अगरिया व शंम्भु अगरिया लकडी का चैकट लेने के बहाने मृतक को जंगल ले गये जहां तीनों व्यक्ति मिलकर मृतक तुलसी अगरिया को टांगी, डण्डा व पत्थर से मारकर हत्या कर दिये तथा मृतक को पैरा से जला दिये और सभी अपने अपने घर चले गये.
उक्त घटना में आरोपी साधारण अगरिया की मां सुखमेन बाई भी शामील थी. मामले में पुलिस ने टांगी एवं डण्डा बरामद कर अपराध क्रमांक 208/19 धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि के तहत् मामला पंजीबद्व कर आरोपी ग्राम राजापुर, थाना रामानुजनगर निवासी 30 वर्षीय साधारण अगरिया पिता स्व. पवनसाय, 19 वर्षीय सहादन अगरिया पिता पिता स्व. पवनसाय अगरिया, 48 वर्षीय सुखमेन बाई पति स्व. पवन साय अगरिया एवं ग्राम केतका माझापारा निवासी 30 वर्षीय शंभू अगरिया पिता स्व. रामसुन्दर को विधिवत् गिरफ्तार किया है.
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजनगर गोपाल ध्रुव, एएसआई रंजीत सोनवानी, प्रधान आरक्षक रविन्द्र भारती, आरक्षक अमलेश्वर सिंह, रामसकल, मोहम्मद अकरम, दीपक यादव, मितेश मिश्रा व राजेन्द्र कंवर सक्रिय रहे.