राजनांदगांव। 19 अक्टूबर को पीड़िता ग्राम बोरई थाना छुईखदान ने परिजन के साथ थाना हाजिर आकर लिखीत आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी अजय यादव पिता अंकल यादव उम्र 25 साल निवासी बोरई थाना छुईखदान ने 19 अक्टूबर के करीबन 01:00 बजे जबरदस्ती हाथ पकड़ कर मन्नु यादव के कोठा में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करना व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना कि रिपोर्ट पर थाना छुईखदान मे अपराध क. 243/2020 धारा 376,506 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट कायम किया गया।
मामले की जानकारी तत्काल दूरभाष के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। बाद पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव डी. श्रवण, अति० पुलिस अधीक्षक कविलाश टण्डन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुविभाग खैरागढ़ जी.सी. पति के दिये गये निर्देश एवं मार्ग दर्शन में तत्काल घटना स्थल पहुंच कर आरोपी का पता तलाश किया गया जो नागपुर भागने की फिराक मे था।
जिसे वरिष्ठ अधिकारियो के दिशा निर्देश व सुझबुझ से आरोपी अजय यादव को 19 अक्टूबर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर गिर. किया गया। जिसे न्यायिक अभिरक्षा हेतु अपर सत्र न्यायाधीश महोदय खैरागढ़ जिला राजनांदगांव(छ.ग.) मे पेश किया जाता है।
उपरोक्त कार्यवाही में याना इंचार्ज उप निरीक्षक डीराम वर्मा, सनि नारायण लाल सिन्हा, प्र0आर0 917 आशुतोय सिंह राजपूत, आर 1735 किशोर मार्बल, आर. 731 गणपत नायक, आर. 1685 नितेन्द्र वर्मा आर० 1193 छत्रपाल पैकरा, आर0 1691 शंकर सिंह मरकाम, म0प्र0आर172 शिमला उसारे की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।