क्रांति रावत, उदयपुर। ग्राम परसा निवासी राम सिंह अपने किराना दुकान में चॉइस सेंटर के माध्यम से पैसे का लेनदेन करता था। दिनांक 13 जुलाई 2020 को करीब साढ़े सात बजे तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से दुकान के पास आए जिसमें से दो व्यक्ति मुंह में मास्क लगाए थे और एक व्यक्ति का मुंह खुला हुआ था। वह दुकान में आया और बोला कि आधार कार्ड से पैसा निकल जाएगा क्या? प्रार्थी के द्वारा हां कहने पर उक्त व्यक्ति दुकान में घुसा और कट्टा सटा दिया तथा बोला कि हल्ला करोगे तो गोली मार दूंगा और दुकान में रखा रुपये चालीस हजार नगद और 2 नग मोबाइल लूट लिया। उसी समय बाबर खान दुकान में सामान लेने आ रहा था उसे भी कट्टा सटाकर दुकान के अंदर बंद कर दिया और वहां से फरार हो गए ।
प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना उदयपुर के अपराध क्रमांक 88/2020 धारा 392, 342,34 भा.द.वि.का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक टीआर कोसीमा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल एवं एसडीओपी चंचल तिवारी के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान लूट के मोबाइल व अज्ञात आरोपियों की तलाश किया गया ।
कुछ संदेहियों के मोबाइल नंबर संदिग्ध होने पर उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया और हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जिस पर अपना जुर्म स्वीकार किया पकड़े गए आरोपियों में रतन लकड़ा पिता बुली लकड़ा ग्राम चितामाडा थाना कापु जिला रायगढ़, सलिंदर एक्का ग्राम महुआ दरहा थाना पत्थलगांव, देवा उर्फ दिलीप मिंज पिता विश्वनाथ मिंज उम्र 24 वर्ष ग्राम झाड़ीपुर थाना लखनपुर छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से 2 नग देसी कट्टा 2 नग जिंदा कारतूस, 13 हजार रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल, 2 नग मोबाइल जप्त किया गया। पूर्व में वह दोनों मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर को बगीचा थाना अंतर्गत मरोल स्कूल के पास से व सीडी डीलक्स बाइक को किलकिला जसपुर से चोरी किये थे।
आरोपी रतन लकड़ा पूर्व का शातिर लुटेरा है इसके विरुद्ध वर्ष 2005 से लगातार लूटपाट का मामला दर्ज है सेंट्रल बैंक पत्थलगांव से वर्ष 2008 में अपने साथियों के साथ लूटपाट किया था व कुन्नी सेंट्रल बैंक को भी अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट किया था तथा वर्ष 2012 में उदयपुर में शासकीय कर्मचारी के ऊपर प्राणघातक हमला करने पर धारा 307 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रतन लकड़ा के विरुद्ध काफी अपराध अलग-अलग थानों में पंजीबद्ध है वह हमेशा कट्टा कारतूस हथियार से लैस रहता है। तीनों आरोपियों को दिनांक 18 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर मामले में धारा 398 425 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट को अलग से जोड़ते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक मनीष धुर्वे, उप निरीक्षक बीआर कश्यप, सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक सतीश कुमार सिंह, विवेक पांडे, मदन गोपाल परिहार, आरक्षक लाखन सिंह, सुधीर सिंह, अमित विश्वकर्मा, संजीव पांडे, सिकंदर आलम, सतीश चौहान, देवनारायण कंवर एवं साइबर सेल अंबिकापुर से आरक्षक भोजराज पासवान, वीरेंद्र पैकरा, थाना कमलेश्वरपुर प्रभारी निरीक्षक सुधीर मिंज, थाना सीतापुर प्रभारी निरीक्षक एलरिक लकड़ा, थाना प्रभारी पत्थलगांव, थाना प्रभारी कापु एवं थाना लखनपुर के सहायक उप निरीक्षक राकेश मिश्रा, आरक्षक अजय शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।