मतदाता केंद्र में वोट डालने के लिए आवश्यक होंगे ये दस्तावेज

रायपुर: मरवाही विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाता के सुगम मतदान को सुनिश्चित करने के लिए पहचान पत्र के तौर पर मतदाता फोटो परिचय पत्र सहित 12 दस्तावेजों को मान्य घोषित किया है। मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं होने की दशा में मतदाता, मतदान के लिए अपने साथ अपने पहचान का अन्य कोई एक मान्य दस्तावेज साथ ले जा सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अपने निर्देश में कहा है कि मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज मान्य होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदाता परिचय पत्र (ईपिक) के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र और राज्य शासन तथा शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र , बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सासंद,विधायकों को जारी फोटो और पहचान पत्र तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल है
इनको पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया है।

इसके अतिरक्त अनिवासी भारतीय मतदान केन्द्र में पहचान पत्र के तौर पर सिर्फ अपना पासपोर्ट ही प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज अनिवासी भारतीयों के पहचान पत्र के तौर पर मान्य नहीं होंगे।