सूरजपुर. अपर कलेक्टर एस.एन.मोटवानी से प्राप्त जानकारी अनुसार सूरजपुर के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने की अनुमति शर्तो के अधीन प्रदान की गई है. जारी आदेश में बताया गया है कि ध्वनि विस्तारक यन्त्र (लाउड स्पीकर) का प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी से 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.
जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) का प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे के मध्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालन हेतु मात्र दो व्यक्तियों को अनुमति होगी. सोशल व फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदक की होगी.
ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उस क्षेत्र की परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए या -75 डी.बी. ( ए ) से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं धीमी आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना होगा. उपरोक्त शर्तों तथा कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम के परिपेक्ष्य में शासन के दिशा-निर्देश, एडवायजरी, आदेश की शर्तों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों, जैसे लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे.