बंदी शोभित राम की मृत्यु के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

अम्बिकापुर

जिला मजिस्ट्रेड एवं कलेक्टर श्रीमती ऋतु सैनन ने 13 अक्टूबर को केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में परिरूद्ध बंदी शोभित राम पिता जोखन उम्र 48 वर्ष जाति नगेसिया निवासी खटवाबरदर थाना बलरामपुर की मृत्यु के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिये है। डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी श्री बालेश्वर राम को जांच अधिकारी बनाया गया है।
गत 13 अक्टूबर 2015 प्रातः 9.30 बजे केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में परिरूद्ध बंदी शोभित राम का स्वास्थ्य खराब होने पर उसे जेल अस्पताल लाया गया जहां 9.45 बजे उसकी मृत्यु हो गई। जांच अधिकारी ने मृत्यु के संबंध में निम्नानुसार साक्ष्य आमंत्रित किया है। जारी आदेश के अनुसार जेल में प्रवेश के समय बंदी के स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, बंदी कब बीमारी हुआ तथा उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय कब भेजा गया, क्या बंदी अचानक बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई या इसके पूर्व इलाज किया जा रहा था। बंदी की मृत्यु के पूर्व उसका इलाज कब-कब और किसके द्वारा किया गया तथा उसे कौन-कौन सी औषधियां दी गई। बंदी किस बीमारी से ग्रस्त था। क्या बंदी को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। क्या बंदी को समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराने में कोई लापरवाही बरती गई, यदि ऐसा हो तो विलंब या लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी-कर्मचारी कौन-कौन है। बंदी के साथ कोई अमानुषिक कृत्य तो नहीं किया गया, जिससे बंदी की मृत्यु हुई हो, क्या बंदी को शारीरिक या मानसिक यातना दी गई है यदि ऐसा होतो इसके लिए दोषी  अधिकारी-कर्मचारी कौन-कौन है, अन्य तथ्य या मुद्दे जो जांच के दौरान पाये गये हो। यदि किसी ब्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, संघ, संस्था या संगठन को इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के संबंध में कोई जानकारी हो तो वे इस सूचना प्रकाशित होने के 15 दिवस के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष न्यायालय में किसी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं या संबंधित जानकारी लिखित रूप में शपथ आयुक्त या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निष्पादित शपथ पत्र के साथ पंजीकृत डाक से भेज सकते है।