बलरामपुर..(कृष्णमोहन कुमार)..जिला मुख्यालय में लंबे समय से प्रतिबंधित दवाओं के बिक्री के सम्बंध में मिल रही सूचनाओं के बाद कल रात खाद्य एवं औषधि विभाग के टीम ने छापेमारी की कार्यवाही कर एक मेडिकल संस्थान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित गर्भ निरोधक दवाएं जप्त की है..वही इस मामले में औषधि एवं प्रशासधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है..
दरअसल कल खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम छापामार शैली में कार्यवाही करने के लिए निकली थी..इस दौरान ग्राम भनौरा स्थित शंकर मेडिकल स्टोर्स में औषधि निरीक्षक ने अपने टीम के साथ दबिश दी थी..जिसके बाद मेडिकल संचालक की निशानदेही पर से मेडिकल से सटे दुकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित गर्भनिरोधक दवाएं जप्त की..
बता दे कि अवैध रूप से भंडारण किये गए दवाओं को जप्त करने के साथ ही मेडिकल संचालक के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (c) व 27 (b)के तहत कार्यवाही की गई है..
वही औषधि निरीक्षक विकास दुबे के मुताबिक शंकर मेडिकल स्टोर से व मेडिकल से सटे दुकान से 76000 की प्रतिबंधित दवाएं जप्त की है..इसके साथ औषधि विभाग के द्वारा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया गया है..
बहरहाल इस मामले में अपराध सिध्द होने पर अधिकतम 5 वर्ष की सजा और जप्त की गई औषधि की कीमत से तीन गुना जुर्माने का प्रावधन है.यही नही औषधि प्रशासन विभाग ने जप्त की गई दवाओं के सैम्पल को राज्य औषधि प्रयोगशाला भेजे जाने की तैयारी कर ली है..