
अम्बिकापुर। सूरज की तपिश इन दिनों चरम पर है और लगातार तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन ने पशुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने आदेश जारी करते हुए दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, टट्टू, खच्चर, गधे आदि भारवाही पशुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह निर्णय “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता का निवारण नियम, 1965” के तहत लिया गया है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि ग्रीष्मकालीन लू के मौसम में पशुओं से जबरन कार्य लेना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस नियम के तहत दोपहर के समय जब गर्मी सबसे अधिक होती है, पशुओं से बोझा ढोने या सवारी करवाने जैसे कार्य वर्जित हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध उन सभी क्षेत्रों में लागू होगा, जहां तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
प्रशासन का यह कदम पशु कल्याण और उनकी जीवन रक्षा की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है, जिससे गर्मी के इस भीषण दौर में बेजुबान जानवरों को कुछ राहत मिल सकेगी।