रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर थाना, चौकी प्रभारियों द्वारा रेत सहित अन्य बहुमूल्य खनिजों की अवैध रूप से अफरा तफरी, अवैध उत्खन्न के विरूद्ध समय-समय पर वैधानिक कार्यवाही कर खनिज विभाग को इसकी जानकारी दी जा रही है।
इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 21.10.2020 के सुबह करीब 11:30 बजे कंचनपुर तिराहा से होकर रेत के अवैध परिवहन होने की मुखबीर सूचना पर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह द्वारा स्टाफ के साथ जाकर मौके पर दबिश दिया गया। इस दौरान चार ट्रैक्टर में रेत लोड कर परिवहन करते हुये मिले। जिन्हें रोककर वाहन चालकों से रेत परिवहन के संबंध में वैध कागजातों की मांग की गई, जिसे पेश करने में ट्रैक्टर चालक असफल रहे।
थाना प्रभारी द्वारा चारों ट्रैक्टर 1- स्वराज ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 13 एजी 0309. 2- सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 13 जेड 0794. 3- महिंद्रा ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 13 एडी 3694. 4- महिंद्रा ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 16 ई 1813. को जप्त कर थाने लाया गया। ट्रैक्टर के वाहन चालक 1. नीलांबर राठिया पिता हेतराम राठिया उम्र 19 वर्ष निवासी कंचनपुर थाना घरघोड़ा 2. मोतीलाल भगत पिता शोभन राम भगत उम्र 36 वर्ष निवासी शनि मंदिर घरघोड़ा 3. चंद्रो राठिया पिता परशुराम राठिया उम्र 20 वर्ष निवासी कंचनपुर घरघोड़ा 4. हेमंत राठिया पिता महासागर राठिया उम्र 22 वर्ष निवासी कंचनपुर घरघोड़ा के विरुद्ध धारा 102 सीआरपीसी के तहत इस्तगासा तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है।
साथ ही जिला खनिज अधिकारी रायगढ़ को अवैध रेत परिवहन में संलिप्त ट्रैक्टरों के नंबर तथा वाहन चालकों की जानकारी दिया गया है। घरघोड़ा पुलिस किसके शह पर रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था इस ओर जांच कर रही है।