बिलासपुर. रायपुर में लगे ऑटो एक्सपो में मिल रही छूट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोरबा व अंबिकापुर की ऑटोमोबाइल्स संचालकों ने हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर फैसला आया है।बता दे कि रायपुर में लगे ऑटो एक्सपो पर लाइफटाइम टैक्स पर 50% की छूट जा रही थी। लेकिन अब हाइकोर्ट नर इस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में जस्टिस पी सेम कोसी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। 31 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी।
रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में दी जा रही छूट को हाइकोर्ट ने स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही परिवहन आयुक्त ने इस आदेश पर तत्काल कार्रवाई के लिए ऑटो डीलर्स को पत्र लिखा है।
ये ऑटो एक्सपो 24 मार्च से शुरू हुआ था और 5 अप्रैल तक चलना था। इस एक्सपो में वाहन विक्रय पर मोटरयान कर में एकमुश्त 50% छूट प्रदान करने संबधी 24 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। इस पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से अधिसूचना के प्रभाव और संचालन को स्थगित किया है।
दरअसल, रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल ऑटोएक्सपो चल रहा है। जिसे लेकर राज्य सरकार ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों की खरीदी पर वाहनों के लाइफटाइम टैक्स में 50% की छूट घोषित की गई। जिसे लेकर कोरबा के सत्यदेव ऑटो मोबाइल्स और अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल्स संचालक समेत 5 लोगों ने अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, सौरभ साहू, शशांक ठाकुर और मलय श्रीवास्तव के जरिए याचिका लगाई। याचिका में कहा गया, कि केवल रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों के टैक्स में छूट देने और राज्य के अन्य जिलों में टेक्स में ऐसी छूट न मिलने से उन जिलों के ऑटोमोबाइल संचालकों के यहां से वाहनों की खरीदी नहीं होगी, जो न्यायोचित नहीं है। हाईकोर्ट में जस्टिस पी सेम कोसी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने ऑटो एक्सपो में वाहनों के टेक्स पर मिल रहे छूट पर रोक लगा दी है, अब 31 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी।