रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के संभाग स्तरीय पदों पर स्थानीय युवाओं के भर्ती की संशोधित अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अधिसूचना के लागू होने से वहां पर निवासरत् स्थानीय युवाओं को संभाग स्तर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी भर्ती के अवसर उपलब्ध होंगे। यह भर्ती विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। पूर्व में इन दोनों संभागों के जिला संवर्ग के ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान था, जिसमें अब संशोधन किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 04 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना में अनुसूचित क्षेत्रों के केवल जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान था, जिसका बाद में परीक्षण किया गया और यह निर्णय लिया गया कि चूंकि बस्तर एवं सरगुजा संभाग के सम्पूर्ण क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों संभाग के, संभाग स्तरीय पदों पर भी स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाना उचित होगा।
ज्ञात हो कि पूर्व की अधिसूचना के अनुसार विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बस्तर, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों और बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासी से भर्ती का प्रावधान था, जिसे नई अधिसूचना में संशोधित कर बस्तर और सरगुजा संभाग के संभाग स्तरीय पदों के लिए भी स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान रखा गया है।
विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड संबंधित स्थानीय कार्यालय/विभाग के भर्ती नियमों में विहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों में निहित प्रावधानों के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के भर्ती हेतु उपलब्ध विभिन्न पदों पर चयन की कार्यवाही कर सकेगा। ऐसे चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, परन्तु गृह विभाग के अंतर्गत गृह (पुलिस), जेल तथा परिवहन विभाग से संबंधित पदों पर चयन उक्त बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा।