बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जेसीसी जे सुप्रीमो अजीत जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खुदकुशी के मामले में सीनियर जोगी को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कर्मचारी खुदकुशी मामले में एफआईआर को निरस्त करने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
दरअसल, अजीत जोगी के बिलासपुर स्थित बंगले में एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी (Suicide) कर ली। इसके बाद मृतक के भाई ने अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। इसके बाद सीनियर और जूनियर जोगी ने खुद पर लगे एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।