– 10 हजार मासिक आय, बाइक, फ्रीज व ढाई एकड़ भूमि स्वामी को नहीं मिलेगा पीएम आवास का लाभ
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर. Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री अवास योजना को लेकर लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लिया हैं। योजना के तहत 13 बिंदुओं पर नियमावली बनाई गई हैं। नियमावली में 10 हजार से अधिक आमदनी वाले व्यक्ति के परिवार को पीएम आवास का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी कई शर्ते शामिल हैं नए नियम से अधिकांश लोगों का पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने का सपना अधूरा रह सकता हैं। नगर पालिका व जनपद में आने वाले लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही हैं। नये आवेदनों के अलावा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अपात्र को पीएम अवास योजना का लाभ दिलाने की शिकायत मिल रही हैं। कलेक्टर जनदर्शन में भी प्रधानमंत्री आवास बनाने को लेकर आवेदन आ रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों में रूपए लेकर योजना का लाभ दिलाने की शिकायत भी मिल रही हैं।
नए नियम के तहत बड़ी संख्या में लोग अपात्र हो सकते हैं। इससे पहले राज्य सरकार के नई नियमों को शिथिल कर जरूतरमंदों को योजना का लाभ दिलाई थी। वहीं भूमि का पट्टा न होने की वजह से सैकड़ों की संख्या में भी हितग्राही प्रधानमंत्री आवास बनाने को लेकर भटक रहे हैं। नए नियमों के अनुसार जिसके मकान कच्चे हैं, लेकिन दो से अधिक कमरे हैं, बाइक, ऑटो, फोर व्हीलर वाले परिवार, जिनकी आय 10 हजार रूपए मासिक, किसान क्रेडिट कार्ड धारी, घर के किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार रूपए, ढ़ाई एकड़ कृषि भूमि, रेफ्रिजरेटर हैं तो ऐसे सभी लोग पीएम आवास योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। नगर पालिका के अनुसार ऐसे परिवार जिनका कोई सहारा नहीं हैं मजदूरी या मांग कर अपना जीवन यापन करने वाले अति गरीब परिवार समेत निम्न आय वर्ग के व्यक्ति ही पीएम आवास योजना के लिए पात्र होंगे। इन्हीं वर्ग के आधार पर अब सर्वे के बाद पात्रता रखने वाले लोगों को पीएम आवास का लाभ दिलाया जाएगा। हालांकि ग्रामीण व नगरी क्षेत्रों में अलग अलग मापदंड तय किए गए हैं पर नियम वैसे ही है, इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।