13 लाख की कार जप्त, दो अलग-अलग मामलों में 1 लाख 60 हजार रूपये की शराब बरामद
ईंट फैक्ट्री संचालक गुरूबक्श सिंह छाबडा फरार
बैकुण्ठपुर– कोरिया पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी राकेश बघेल के निर्देशन में थाना प्रभारी ए नाग एवं उनकी टीम के द्वारा अवैध शराब माफिया के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में थाना मनेन्द्रगढ पुलिस को एक बडी सफलता हाथ लगी है। मंगलवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सिविल लाइन मनेन्द्रगढ निवासी सुरिन्दर सिंह खनूजा उर्फ छोटू अपने साथियों के साथ अपने वाहन निशांत टेरानो कार क्र0 सीजी 10 एबी 5277 से मनेन्द्रगढ के किसी स्थान में रखी अंग्रेजी शराब को अवैध रूप से परिवहन कर ग्राम चिमटीमार के किसी स्थान में ले जाने वाला है। तथा वहां शराब को छिपाकर रखने व भविष्य में बिक्री करने की योजना है। कि सूचना पर थाना प्रभारी एकेश्वर नाग उनकी टीम रामनयन गुप्ता, मो0 तालिब शेख, संजय सिंह, राजाराम, रमेश मिश्रा, आनंद कुर्रे, राजकुमार सेन, अजय नेताम, विनीत सोनी, एवं महिला आरक्षक ज्वाला साहू को साथ लेकर घेराबंदी कर चिमटीमार पुलिया के पास उक्त वाहन को रोका गया जिसे वाहन मालिक सुरिन्दर सिंह खनूजा चला रहा था एवं उसका साथी गणपत केवट एवं एक नाबालिग बालक साथ में थे।
जब रोककर वाहन की तलाशी ली गई जिसमें से अवैध रूप से परिवहन की जा रही 38 पाव गोल्डन गोवा अंग्रेजी शराब कुला मात्रा 328ली0, 320 मिली0 कुल कीमत 1 लाख 27 हजार 680 रूपये की कब्जे से जप्त की गई। एवं परिवहन इस्तेमाल किये जा रहे वाहन निशांत टेरानो कार कीमत लगभग 12 लाख रूपये की जप्त की गई। मामले में 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपियों एवं अपचारी बालक को रिमांड पर भेजा जा रहा है। थाना प्रभारी ए नाग ने सभी अवैध शराब के काम में लगे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। इसी तारतम्य में गुरूबक्श सिंह की ईट फैक्ट्री से कुल 51 ली0 अवैध अंग्रेजी शराब जप्त की गई। जप्त शराब की कीमत 31 हजार 760 रूपये आंकी गई है। इस मामले में आरोपी अशोक मिश्रा एवं गुरूबक्श सिंह के विरूद्ध 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मामले में ईट फैक्ट्री का संचालक गुरूबक्श सिंह फरार बताया जा रहा है। जिसकी पुलिस द्वारा सरगरमी से तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार ने कहा है कि गिरफ्तारी न होने की स्थिति में सरदार गुरूबक्श सिंह की संपति जप्त की जायेगी व फ्लाई एस ब्रिक्स को सीज किया जायेगा।