चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ लगा ये नशीला पदार्थ, राजस्थान और ओडिशा के तीन आरोपी गिरफ़्तार

महासमुंद। एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने जिलें के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि ओडिसा के रास्ते महासमुंद जिलें से होकर जाने वाले अवैध गांजा के परिवहन पर कार्यवाही करे। ओड़िसा में जहां से अवैध गांजा लाया जाता है। उन क्षेत्रों में अपने मुखबिरों को सक्रिय करें और अवैध गांजा के परिवहन की सूचना प्राप्त कर उस पर लगातार कार्यवाही करें।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भूरकर एवं थाना प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बागबाहरा लितेश सिंह के मार्गदर्शन में उनि स्वराज त्रिपाठी द्वारा 15 दिसंबर को हमराह स्टाफ के मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही एवं वाहन चेकिंग के लिए रवाना हुए थे। जो पिथौरा चौक बागबाहरा के सामने NH-353 मेन रोड बागबाहरा के पास मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही एवं वाहन चेकिंग कर रहे थे, कि चेकिंग के दौरान खरियार रोड की तरफ से एक लाल रंग की मोटर सायकल मे तीन व्यक्ति बैठे आये। जिन्हें रोका गया एवं नाम पता पुछा गया मोटर सायकल चालक ने अपना नाम 01. यूधिष्ठिर मेहेर पिता गहदु मेहेर ‍उम्र 47 साल सा.चीचीगुडा थाना जुनागढ कालाहाण्डी (उड़ीसा), 02. भुरा राम पिता भियाराम मेघवाल उम्र 35 वर्ष साकिन ग्राम मुली थाना झाब जिला जालोर (राजस्थान), 03. भागीरथ राम पिता हरिराम जी विश्नाई ‍उम्र 45 वर्ष सा. भादरूणा थाना झाब जिला जालोर (राजस्थान) का होना बताया।

आरोपियों से बरामद 02 बैगों में भरे भूरे रंग से लिपटे 02 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा को खोलकर तौल किया जो कुल वजन 20 KG होना पाया गया। गांजा परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल यामाहा FZ क्रमांक OD08/G/7609 कीमती करीबन 70000 रूपये एवं जामा तलाशी से प्राप्त वस्तु, तीन नग मोबाईल कीमती 11000/रूपये, नगदी रकम 12,350 रूपये, मोटर सायकल क्रमांक OD 08 G 7609 का डूप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड, तीन नग आधारकार्ड, धारा 50 NDPS Act का नोटिस- 03 प्रति, धारा 91 जा.फौ. का नोटिस- 03 प्रति, कुल जुमला कीमती 2,93,350 रूपये को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। नमूना सील पंचनामा तैयार किया गया।

आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट का घटित करना पाये जाने व अपराध स्वीकार करने पर आरोपियों को विधिवत 15 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने से आरोपियो को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 277/20 धारा खिलाफ 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही कर विवेचना कर रही है।

यह सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक सोनचंद डहरिया, आरक्षक मालिक राम ध्रुव, मेहत्तरर साहू, गोवर्धन साहू, विक्रम लहरे, विशेष योगदान रहा।