रायपुर. प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच संस्थानों को खोलने और अन्य गतिविधियों के संचालन संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में गृह मंत्रालय भारत सरकार क्या देश को संदर्भित करते हुए राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में 8 जून 2020 से इन गतिविधियों की अनुमति दी गई है..
•सार्वजनिक पार्क उद्यान को खोलने की अनुमति अनुमति दी गई.
• भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार धार्मिक स्थलों को संचालित करने की अनुमति.
• क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति.
• सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां संचालित की जाएंगी.
• शॉपिंग मॉल खोलने एवं संचालन की अनुमति नहीं दी गई है.
• रेस्टोरेंट हेतु टेक-अवे की अनुमति पूर्वानुसार ही रहेगी.
• होटल संचालन हेतु अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी एसपी के अनुसार होगी.
साथ ही पूर्व में प्रभावित क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होने के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे. तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी.