बिलासपुर। ज़िले में बुधवार से धारा-144 लगाने के साथ ही आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। शहरी क्षेत्र में अब सभी दुकानें शाम 7 बजे तक बंद करनी होंगी। हालांकि रेस्टोरेंट, ढाबे और होटलों को 2 घंटे की एक्सट्रा छूट दी गई है। वे रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। पहले नाइट कर्फ्यू लगा था और सभी दुकानें के खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित किया गया था। यह आदेश 16 अप्रैल तक के लिए है।
कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार की दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ठेले-गुमटियां सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। जबकि रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, बार में डायनिंग, टेक-अवे और होम 1. डिलवरी रात 9 बजे तक हो सकेगी। इस प्रतिबंध से पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को छूट दी गई है। साथ ही वस्तुओं और जरूरी सेवाओं को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
• शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार जैसे-सदर बाजार, संडे मार्केट बंद रहेंगे।
• जिले की सभी देशी, विदेशी शराब दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। जबकि सिनेमा, मल्टीप्लेक्स को रात 9 बजे तक लास्ट शो खत्म करना होगा।
• दुकानदार फ्लैक्स छपवा कर दुकानों के खुलने व बंद करने का समय लिखेंगे।
• सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
• सभी व्यवसायी अपनी दुकान और संस्थान में अनिवार्य रूप से मास्क बेचेंगे। बिना मास्क पहने आए ग्राहकों पहले मास्क विक्रय किया जाएगा।
• प्रत्येक दुकान, संस्थान में स्वयं और आगन्तुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा ।
• अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो वहां सभी व्यवसाय बंद होंगे।
• कोई व्यवसायी शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी दकान या संस्थान 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।