अम्बिकापुर. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 मार्च तक प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की है.. और प्रदेश के सभी निकायों में धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही सरकार ने सब्जी मंडिया, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, एटीएम, पेयजल सुविधा, फायर ब्रिगेड, डेली नीड्स, किराना दुकान, मिल्क पार्लर और अन्य दैनिक आवश्यकता के सामान मिलने वाली जगहों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है.
इसके साथ ही भीड़भाड़ से बचाव के लिए शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और अन्य जगह जहां एक समय मे दस से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नही होंगे. ऐसी जगहों को बंद करने का निर्देश दिया है. इसके बावत प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है.
लेकिन अम्बिकापुर शहर में इस आदेश का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है. यहां कई बड़ी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें खुली है.. और लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो रही है. वहीं जब इसकी सूचना निगम प्रशासन को लगी. तो निगम प्रशासन और पुलिस अमला शहर व्यवसायिक दुकानों को बंद कराने निकली हुई है. उक्त पंक्तियों को लिखे जाने तक कार्रवाई जारी है.