जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को एक लाख रुपये का अर्थदंड, ये है वजह

अम्बिकापुर. अधिवक्ता डीके सोनी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए चार अलग-अलग आवेदन दिनांक 01/02/17 प्रस्तुत कर दिनांक 01/08/2016 से आज दिनांक तक आप के कार्यालय का चेक स्टेटमेंट इंटरनेट के माध्यम से कटता है की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा उक्त अवधि के कैश बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत जो भी फर्नीचर खरीदा गया है. उसका बिल वाउचर की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा भुगतान के बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा कार्यालय द्वारा जो भी बिजली के सामान क्रय किए गए हैं. उनके बिल वाउचर तथा भुगतान की जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं स्टेशनरी जिसमें फोटो कॉपी तथा अन्य खर्च किए गए राशि की जानकारी तथा बिल वाउचर की प्रमाणित प्रति तथा भुगतान किए गए बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित जानकारी की मांग किया गया था..

जिसमें जन सूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त ना होने पर डीके सोनी द्वारा चारों आवेदनों का अलग-अलग चार प्रथम अपील यह दिनांक 03/04/2017 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 28/4/2017 को चारों अपील प्रकरण में आदेश पारित करते हुए चाही गई जानकारी 15 दिवस के भीतर निःशुल्क प्रदान करने हेतु आदेश पारित किया गया. लेकर उक्त आदेश का पालन जन सूचना अधिकारी द्वारा नहीं करने के कारण के डीके सोनी के द्वारा धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/941/2017, सी/942/2017,सी/943/2017 एवं सी/948/2017 प्रस्तुत किया गया था.

उक्त चारों शिकायत प्रकरण को राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यपालन अभियंता कार्यालय जन संसाधन संभाग क्रमांक 1 के जन सूचना अधिकारी एनसी सिंह को नोटिस जारी किया गया. लेकिन जन सूचना अधिकारी उक्त नोटिस के बाद भी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और ना ही चारों शिकायत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया. जिसके कारण उक्त सभी प्रकरणों में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 10/12/2019 को शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/941/2017, सी/942/2017, सी/943/2017 एवं सी/948/ 2017 में आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा एनसी सिंह कार्यपालन अभियंता कार्यालय जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 अम्बिकापुर को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) का दोषी मानते हुए तथा सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उपरोक्त चारों प्रकरण में 25000-25000 रुपए कुल 1,00,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करने का आदेश दिया गया है.

साथ ही साथ आयोग एवं वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने के कारण उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन नवा रायपुर को भेजकर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(2) के तहत कार्यवाही करने की भी अनुशंसा की गई है.