बलरामपुर.. जिले में खाद्य औषधि विभाग अब थोक से लेकर फुटकर व्यवसायियों का लाइसेंस बनाने 5 अक्टूबर को कैम्प लगाने जा रही है..और इस कैम्प में खाद्य औषधि विभाग निर्धारित मापदंडों के तहत व्यवसायियों से दस्तावेज मंगवाकर उनका पंजीयन करेगी..
जिला खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के उप संचालक नितेश मिश्रा के मुताबिक यह कैम्प में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत 12 लाख से कम वार्षिक आय अर्जित करने वाले व्यापारियों को एफएसएसआई पंजीयन के लिए..बैंक चालान, फोटो युक्त पहचान पत्र,पासपोर्ट साइज एक फोटो और शपथ पत्र से सम्बंधित दस्तावेज के साथ 5 अक्टूबर को कार्यालयीन समय मे उपस्थित होकर पंजीकरण कराने की अपील की है..यही नही ऐसे व्यापारियों का वार्षिक पंजीयन शुल्क न्यूनतम 100 रुपये से 500 रुपये तक निर्धारित है..
इसी क्रम में 12 लाख से अधिक वार्षिक अर्जित करने व्यापारियों के लिए भी एफएसएसआई वार्षिक पंजीकरण के लिए बैंक चालान, पहचान पत्र,पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो, किरायानामा, बिजली बिल,विक्रय विलेख तथा रेस्टोरेंट के लिए लोक स्वास्थ्य प्रयोग शाला से जल का परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य है..तथा वार्षिक पंजीकरण के लिए एक लाख ,डेढ़ लाख ,ढाई लाख का शुल्क निर्धारित किया गया है..
वही इस सम्बंध में नियम व शर्ते खाद्य एवं औषधि प्रशासन के बलरामपुर स्थित कार्यालय के सूचना पटल पर देखे जा सकते है!..