बलरामपुर. कलेक्टर श्याम धावड़े ने जिले में पूर्व में जारी आदेशों के तहत् खुलने वाले समस्त संस्थानों को शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार समय में संशोधन कर प्रातः 8.00 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित किया है. साथ ही सायं 7.00 बजे से प्रात 7.00 बजे तक जिले में धारा-144 का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिये हैं.
कलेक्टर ने समस्त संस्थानों के साथ पान दुकान एवं सैलून/नाई दुकान/ब्यूटी पार्लर को प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार को प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए संचालन करने की अनुमति प्रदान की है.
उन्होंने पान दुकान/सैलून/नाई दुकान/ब्यूटी पार्लर संचालनकर्ता को दुकान में सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था, मास्क लगाने, सभी ग्राहकों की सम्पूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाईल नम्बर आदि का ब्यौरा संधारित करने, कटिंग-सेविंग के लिए ग्राहक स्वयं का टावेल (कपड़ा) लायें तथा ब्लेड जैसे वस्तुओं का प्रयोग एक ही व्यक्ति पर करने हेतु निर्देश दिये हैं. पान ठेले में विक्रय किये जाने वाले सिगरेट, गुटका, गुडाखू, तम्बाखू का उपयोग सार्वजनिक स्थानों में प्रतिबंधित रहेगा.
कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक सूचना जानकारी पोस्टर/पम्पलेट/फ्लैक्स दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लगाया जाना अनिवार्य होगा. कंटेटमेंट जोन में उक्त दुकानें नहीं खुलेंगी. छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 की धारा 14 के अंतर्गत उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश की उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आयेगा.