सूरजपुर. ज़िले के प्रतापपुर और सूरजपुर जनपद क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ़्यू लगाने का फैसला लिया गया है. सूरजपुर और प्रतापपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण दर 5 प्रतिशत से अधिक पाया गया है. इसके मद्देनजर कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.
1. जनपद पंचायत सूरजपुर क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है.
2. जनपद पंचायत सूरजपुर क्षेत्र के सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान जिसमें कोचिंग, ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित हैं, को आगामी आदेश पर्यन्त बंद करने के लिए आदेशित किया जाता है, लेकिन ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे.
3. छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित रहेंगे. इसके लिए शिक्षण संस्थान को खोले जाने की अनुमति होगी.
4. जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, लेकिन ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेगे.
5. जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत जिम, क्लब, पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा.
6. जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत समस्त स्कूलों को आवश्यकता पड़ने पर 15-16 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन कार्य हेतु स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा.
7. जनपद पंचायत सूरजपुर के सभी सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा.
8. निजी अस्पतालों के संचालन नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट पर प्रतिदिन अपलोड करेंगे.
9. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट पॉजिटिव होने आईसोलेशन हेतु अनुमति पालन करना अनिवार्य होगा.
आदेश-
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